कार चोरी होने पर कैसे करें बीमा क्लेम? जानिए क्या है आसान तरीका
देश में आए दिन कार चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसे देखते हुए कार मालिक व्यापक (कॉम्प्रिहेंसिव) बीमा पॉलिसी लेते हैं। इससे कार चोरी होने पर नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। हालांकि, बीमा क्लेम हासिल करना बहुत आसान भी नहीं होता, इसमें कुछ पेंच भी होते हैं, जिनके बारे में पता नहीं होने पर आपका क्लेम अटक सकता है। आइये जानते हैं कार चोरी होने पर बीमा क्लेम करने का सही तरीका क्या है।
कार चोरी होते ही तत्काल कराएं FIR
कार चोरी होने पर सबसे पहला काम थाने में चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराना होता है और इसकी एक फॉटोकॉपी अपने पास रखें। इसके बारे में बीमा कंपनी को भी तत्काल अवगत कराए, ताकि वह क्लेम की प्रक्रिया शुरू कर सके। इसके बाद बीमा कंपनी में क्लेम प्रपत्र भरकर जमा करा दें, जिसके लिए आपको FIR की कॉपी, कार के मूल दस्तावेजों के साथ बीमा पॉलिसी, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्टेशन प्रमाणपत्र की जरूरत होगी।
यह रिपोर्ट मिले बिना मंजूर नहीं होगा बीमा क्लेम
आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को कार चोरी के बारे में अवगत कराना जरूरी होता है। बीमा क्लेम करने के बाद भी कंपनी तब तक इसे पास नहीं करती, जब तक उसे पुलिस की ओर से अनट्रेसेबल रिपोर्ट नहीं मिल जाती। इसमें लिखा होता है कि आपकी कार नहीं मिली। यह रिपोर्ट मिलने के बाद बीमाकर्ता क्लेम पास कर देगा। इसके अलावा आपको कार का अधिकार बीमा कंपनी को सौंपने के लिए सब्रोगेशन लेटर और मूल चाबियां देनी होंगी।