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    दिल्ली सरकार ने जारी की नई आबकारी नीति, सुबह 3 बजे तक खुल सकेंगे बार
    दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति

    दिल्ली सरकार ने जारी की नई आबकारी नीति, सुबह 3 बजे तक खुल सकेंगे बार

    लेखन मुकुल तोमर
    Jul 06, 2021
    12:49 pm

    क्या है खबर?

    देश की राजधानी दिल्ली में अब बार सुबह 3 बजे तक खुल सकेंगे। दिल्ली सरकार की नई आबकरी नीति में ये ऐलान किया गया है।

    इस नीति में शहर की शराब की दुकानों की तस्वीर बदलने की योजना भी बनाई गई है। अब से शराब की दुकानें खुली जगह पर होंगी ताकि लोग एक-दूसरे से धक्का-मुक्की न करें और अपनी पसंद की शराब खरीद सकें।

    सरकार ने खुद शराब की कोई दुकान न चलाने का फैसला भी लिया है।

    नई नीति

    बाजार, मॉल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स में खोली जा सकेंगी शराब की दुकानें

    सोमवार को सार्वजनिक की गई दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कहा गया है कि शहर में देसी और विदेशी शराब की दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्र और स्थानीय शॉपिंग कॉम्पलेक्स में खोली जा सकेंगी।

    इसमें कहा गया है कि शराब के प्रत्येक खुदरा विक्रेता को ऐसी सुविधाएं देनी होंगी कि ग्राहक आए और सामान लेकर आसानी से चले जाए। दुकानों के बाहर लंबी कतारों और भीड़-भाड़ की इजाजत नहीं होगी।

    व्यवस्था

    शराब विक्रेताओं को करनी होंगी ये व्यवस्थाएं

    नई नीति के अनुसार, शराब की दुकानों में AC के साथ-साथ रोशनी की अच्छी व्यवस्था और शीशे के दरवाजे होने चाहिए। दुकाने के अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगाने को कहा गया है जिनमें एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी।

    दुकान के आसपास व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी विक्रेताओं की होगी और अगर दुकान किसी उपद्रव का कारण बनती है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

    प्रत्येक वार्ड में तीन खुदरा दुकानें और प्रत्येक जोन में 27 खुदरा दुकानें होंगी।

    अन्य कदम

    छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए ये कदम

    दिल्ली सरकार ने नई नीति में बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ाना देने का फैसला भी लिया है। इसके लिए लोगों को इन इकाइयों से खुली बीयर लेने की इजाजत दी गई है।

    इन छोटी इकाइयों को बार और रेस्टोरेंट्स आदि में सप्लाई करने की अनुमति भी दी गई है।

    होटल, रेस्टोरेंट्स और क्लब आदि में स्थित बार को सुबह 3 बजे तक खुलने की इजाजत दी गई है। 24 घंटे के लाइसेंस वाले विक्रेताओं को इससे छूट होगी।

    जोन

    30 जोन में बांटी गई दिल्ली, कुल 849 खुदरा दुकानें होंगी

    नई आबकारी नीति में शहर को 30 जोन में बांटा गया है और इनमें शराब की कुल 849 खुदरा दुकानें होंगी।

    नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) और दिल्ली छावनी में शराब की 29 दुकानें होंगी, वहीं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी शराब की 10 खुदरा दुकानें होंगी।

    सरकार ने सीमा भी तय की है और सुपर प्रीमियम विक्रेता केवल 200 रुपये से अधिक कीमत वाली बीयर और 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाली शराब बेच सकेंगे।

    जानकारी

    नया लाइसेंस भी जारी किया गया

    दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति में एक नया L-38 लाइसेंस भी जारी किया है। इसके तहत मैरेज होम, पार्टी प्लेसेज, फार्म हाउस, मोटल और अन्य कार्यक्रम स्थल सालाना फीस भरकर अपने यहां देसी और विदेशी शराब परोस सकेंगे।

    राजस्व

    दिल्ली सरकार की कमाई का मुख्य स्त्रोत है शराब की बिक्री

    बता दें कि दिल्ली दुनिया का 28वां सबसे अधिक घूमा जाने वाला शहर है और भारत में विदेशी यात्रा के मामले में पहले स्थान पर है।

    दिल्ली सरकार की कमाई में शराब की बिक्री का एक अहम योगदान है और यह उसके राजस्व का एक प्रमुख स्त्रोत है।

    शराब ने नई नीति के तहत शराब माफिया की कमर तोड़ने की कोशिश भी की है और नकली शराब पर लगाम लगाने के प्रयास भी किए हैं।

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