इमरान खान की गिरफ्तारी मामला: संसद ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (संसद) ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में कथित कदाचार को लेकर पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) जस्टिस उमर अता बांदियाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। दरअसल, CJP बांदियाल ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान की कई पार्टियां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) प्रमुख इमरान के समर्थन में पक्षपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन भी कर रही हैं।
पारित किए गए प्रस्ताव में क्या है?
नेशनल एसेंबली द्वारा सोमवार को पारित किए गए प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ संदर्भ तैयार करने लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन करने की मांग की गई है। इससे पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के वरिष्ठ नेता ख्वाजा आसिफ समेत अन्य सांसदों ने नेशनल एसेंबली को संबोधित करते हुए CJP बांदियाल के कथित दोहरे मापदंडों के खिलाफ प्रस्ताव लाने का आह्वान किया था।
सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले पर हो रहा विवाद?
CJP बंदियाल की बेंच ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर से गिरफ्तार करने पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि किसी व्यक्ति को कोर्ट से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट से इमरान की गिरफ्तारी न्याय के अधिकार का उल्लंघन है और वह पाकिस्तान को जेल की तरह नहीं बनने देगा। उन्होंने इमरान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था।
कौन-सी पार्टियां कर रहीं CJP के खिलाफ प्रदर्शन?
पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) में शामिल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जियो न्यूज के मुताबिक, धरने में 13 पार्टियों के गठबंधन PDM के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी शामिल हुईं। रहमान ने इमरान का समर्थन करने के लिए CJP बंडियाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री शरीफ ने इमरान से जांच में सहयोग करने को कहा
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच इमरान खान से उनके खिलाफ जारी अल-कादिर ट्रस्ट मामले की जांच में शामिल होने का आह्वान किया है। शरीफ ने इमरान के एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'यहां-वहां के आरोप-प्रत्यारोप छोड़ दीजिए। जांच में शामिल हों और अपने भ्रष्टाचार का हिसाब दें। मामला खत्म।' दरअसल, इमरान ने पाकिस्तान सरकार पर लंदन प्लान के तहत उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था।
इमरान की पत्नी को भी गिरफ्तारी से मिली राहत
लाहौर की हाई कोर्ट ने सोमवार को इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी राहत देते हुए अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 23 मई तक अंतरिम जमानत दे दी है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बुशरा के साथ इमरान भी मौजूद थे।
इमरान की गिरफ्तारी पर 17 मई तक लगी है रोक
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को अल-कादिर ट्रस्ट मामले समेत अन्य कई मामलों में इमरान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 17 मई तक रोक लगा दी थी। इमरान ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया था। पहले इमरान को 8 दिन की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) की हिरासत में भेजा गया था।
अल-कादिर ट्रस्ट मामले में फंसे हैं इमरान
1 मई को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर से गिरफ्तार कर लिया था। इमरान पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ समझौते के जरिए गैरकानूनी आर्थिक लाभ अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में इमरान की पत्नी बुशरा बीबी और उनके दो करीबी सहयोगी, जुल्फिकार बुखारी और बाबर अवान भी आरोपी हैं।