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पाकिस्तान: अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई
पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई (तस्वीर: ट्विटर/@ImrankhanPTI)

पाकिस्तान: अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई

लेखन गजेंद्र
Mar 17, 2023
06:59 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख इमरान खान की भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इमरान खान को राजधानी की एक निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले गुरुवार को इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने वारंट को निलंबित करने की खान की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उनके वकील शुक्रवार को होई कोर्ट पहुंचे।

आरोप

प्रधानमंत्री के दौरान उपहार लेने का आरोप

पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान पर 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री रहने के दौरान प्राप्त उपहारों या उन्हें बेचने से हुए लाभ की घोषणा नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके लिए वारंट जारी किया गया था। इमरान के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि शनिवार को इमरान की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। उधर इमरान ने लाहौर हाई कोर्ट से दो शहरों में दायर विभिन्न मामलों में सुरक्षात्मक जमानत लेने के लिए लाहौर में अपना आवास छोड़ दिया।