भारत ने दो वेबसाइट्स और 20 यूट्यूब चैनल्स पर लगाया बैन, चला रहे थे पाकिस्तानी कैंपेन
क्या है खबर?
भारत सरकार ने कश्मीर से जुड़ी दो वेबसाइट्स और 20 यूट्यूब चैनल्स को बैन करने का आदेश दिया है।
सरकार ने इस साल लाए गए IT नियमों के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इन्हें ब्लॉक करने को कहा है।
आधिकारिक बयान में मंत्रालय ने कहा कि ये चैनल्स और वेबसाइट्स पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा थीं और झूठ फैला रही थीं।
पहली बार है जब मंत्रालय ने नए IT नियमों से जुड़ी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है।
आदेश
विवादित मुद्दों पर कंटेंट बना रहे थे चैनल
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से चैनल्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश IT नियमों में इस साल किए गए बदलावों के तहत दिया गया है।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये चैनल्स जानबूझकर कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, राम मंदिर और जनरल विपिन रावत जैसे मुद्दों पर झूठ फैलाने वाले वीडियोज बना रहे थे।
चैनल्स का एक नेटवर्क तैयार किया गया था और ये एक जैसी बातें दिखा रहे थे।
लिस्ट
इन चैनल्स पर लगाया गया है बैन
जिन 20 यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगाया गया है, उनमें पाकिस्तान में काम कर रहे नया पाकिस्तान ग्रुप (NPG) की ओर से लॉन्च किए गए चैनल्स भी शामिल हैं।
लिस्ट में द पंच लाइन, इंटरनेशनल वेब न्यूज, खालसा TV, द नेकेड ट्रुथ, न्यूज 24, 48 न्यूज, फिक्शनल, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, पंजाब वायरल, नया पाकिस्तान ग्लोबल और कवर स्टोरी जैसे नाम शामिल हैं।
कश्मीर ग्लोबल और कश्मीर वॉच नाम की दो वेबसाइट्स को भी पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है।
जांच
देश विरोधी कंटेंट की चल रही थी जांच
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीमाओं पर देश विरोधी कंटेंट फैला रहे और इसे बढ़ावा दे रहे चैनल्स और पोर्टल्स की जांच की गई और 'ये चैनल्स और पोर्टल्स कानून का उल्लंघन कर रहे थे।'
दोषी मिलने के बाद इस चैनल्स और वेबसाइट्स पर ऐक्शन लिया गया है।
उन्होंने कहा, "पाकिस्तान का एजेंडा फैलाने वाली वेबसाइट्स पर कड़ी कार्रवाई की गई है और उन्हें देश के खिलाफ काम करने से रोका गया है।"
वीडियोज
55 करोड़ से ज्यादा बार देखे गए वीडियोज
सामने आया है कि जिन चैनल्स पर बैन लगाया गया है, यूट्यूब पर उनका कुल सब्सक्राइबर बेस 35 लाख से ज्यादा का था।
उनकी ओर से पोस्ट किए गए विवादित वीडियोज पर कुल 55 करोड़ से ज्यादा व्यूज आए हैं।
बयान में कहा गया है, "नया पाकिस्तान ग्रुप (NPG) से जुड़े कुछ यूट्यूब चैनल्स को बाकायदा पाकिस्तानी समाचार चैनल्स के एंकर्स चला रहे थे।"
सरकार ने बयान के साथ फेक न्यूज और वीडियोज से जुड़े स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं।
बदलाव
पहले केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय दे सकता था आदेश
भारत सरकार ने इस साल IT नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत मिल गई है।
इससे पहले तक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की ओर से दिया जा सकता था।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) भी IT ऐक्ट और इंडियन टेलिग्राफ रूल्स, 1951 के तरह यह आदेश दे सकता था।