नमो टीवी पर बिना मंजूरी नहीं प्रसारित होगा कंटेट, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश
लोकसभा चुनावों से चर्चा में आए नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग ने नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत नमो टीवी पर ऐसे किसी भी कंटेट का प्रसारण नहीं होगा, जिसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) द्वारा मंजूरी नहीं दी गई हो। बता दें, कांग्रेस ने इस चैनल को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक कंटेट और राजनीतिक विज्ञापनों के लिए मंजूरी लेनी जरूरी है।
कंटेट दिखाने से पहले चैनल को लेनी होगी अनुमति
कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा था। CEO ने कहा कि नमो टीवी पर MCMC की इजाजत के बिना कंटेट का प्रसारण हो रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस चैनल को लेकर नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह चैनल एक राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रायोजित है। इसलिए इस पर दिखाए जा रहे रिकॉर्डेड कार्यक्रमों और विज्ञापनों के लिए मंजूरी जरूरी है।
आयोग ने अपने निर्देश में कही यह बात
अपने निर्देश में आयोग ने कहा है कि चैनल पर बिना अनुमति दिखाए जा रहे कंटेट पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। साथ ही किसी भी तरह की राजनीतिक सामग्री को उसके निर्देशों के अनुसार ही अनुमति दी जाए।
नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग के नए निर्देश
क्यों चर्चा में आया नमो टीवी?
कई DTH प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च से नमो टीवी का प्रसारण शुरू हुआ था। इस पर प्रधानमंत्री मोदी के पुराने भाषण और भाजपा से जुड़े कंटेट का प्रसारण होता है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने सोशल मीडिया पर इस चैनल का प्रमोशन किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। दोनों पार्टियों की आपत्ति थी कि यह चैनल चुनावों की घोषणा के बाद अस्तित्व में आया है। इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए।
भाजपा ने बताया नमो ऐप का हिस्सा
नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी संपर्क किया था। मंत्रालय ने बताया कि नमो टीवी विज्ञापन के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वहीं भाजपा ने इसे नमो ऐप का हिस्सा बताया था।