
आधार कार्ड में कितनी बार बदलवा सकते हैं नाम और पता? जानिए क्या कहते हैं नियम
क्या है खबर?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से जारी किया आधार कार्ड वर्तमान में एक महत्वपूर्ण और जरूरी दस्तावेज बन गया है।
इसके बिना सरकारी और गैर सरकारी काम अटक सकते हैं। ऐसे में आधार कार्ड में सारी जानकारी सही से अपडेट होना भी बहुत जरूरी है।
कौन-सी जानकारी कितनी बार अपडेट कराई जा सकती है, इसके बारे में कम ही लोगों को पता है।
आइए जानते हैं इसको लेकर आधार कार्ड में बदलाव कराने के नियम क्या कहते हैं।
गलती
कार्ड बनवाते समय हो सकती है गलती
किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड एक बार ही जारी किया जाता है, जिस पर 12 अंकों का एक यूनीक नंबर लिखा होता है।
एक बार आपके फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना के स्कैन से कार्ड बन गया तो दोबारा कभी आधार कार्ड नहीं बनवा सकते।
अगर, पहली बार में उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसे नियमों के हिसाब से बदलवा सकते हैं। कार्ड में नाम, पते या जन्मतिथि में हुई गलती ठीक कराने की लिमिट निर्धारित हैं।
लिमिट
इतनी बार अपडेट कराने का मिलता है मौका
जन्मतिथि की त्रुटि: जन्मतिथि एक बार दर्ज होने के बाद नहीं बदलवाई जा सकती। डाटा एंट्री में गलती होने पर ही संशोधन हो सकता है।
नाम की त्रुटि: नाम में गलती को 2 बार सुधारने का मौका मिलता है। जरूरी दस्तावेज के साथ इसे दुरुस्त करा सकते हैं।
जेंडर त्रुटि: कार्ड में जेंडर की गलती को सुधारने का एक बार मौका मिलेगा।
पता, मोबाइल नंबर और फोटो की त्रुटि: इन गलतियों को आप कितनी ही बार अपडेट करा सकते हैं।