कार की RC से हाइपोथिकेशन क्यों हटवाना है जरूरी? जानिए इसका तरीका
नई कार खरीदने का सपना लोन के माध्यम से काफी आसानी से पूरा हो जाता है और ज्यादातर लोग इस सुविधा का फायदा उठाते हैं। बता दें कि लोन से कार लेते समय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में बैंकिंग संस्था के नाम के तौर पर हाइपोथिकेशन दर्ज हो जाता है। कार लोन चुकाने के बाद हाइपोथिकेशन को हटवाना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना कार बेचने में समस्या आती है। आइए जानते हैं इसे हटवाने का तरीका क्या है।
बैंक से जरूर लें NOC
कार की RC से हाइपोथिकेशन को हटवाने के लिए सबसे पहले लोन जारी करने वाली बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना होता है। अब आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर लॉग-इन करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प चुनें। यहां व्हीकल रिलेटिड सर्विस में जाकर हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन प्रोसेस का विकल्प चुनकर रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना है। इसमें आप हाइपोथिकेशन हटवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
RTO में जमा कराने होंगे ये दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बैंक से जारी फॉर्म 35 और NOC अपलोड करने के बाद सभी दस्तावेजों का प्रिंट निकाल लें। इन्हें कार की RC, इंश्योरेंस, PUC, एड्रेस प्रूफ, चेसिस और इंजन नंबर की जानकारी वाले कागजों की फोटोकॉपी के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जमा करवा दें। RTO में कागज जमा होने के बाद इनकी चेकिंग की जाती है। दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद RTO फाइनेंशर का नाम हटाकर नई RC जारी करता है।