Page Loader
EU ने पहली बार ऐपल पर लगभग 165 अरब रुपये का जुर्माना लगाया
EU ने पहली बार ऐपल पर लगभग 165 अरब रुपये का जुर्माना लगाया

EU ने पहली बार ऐपल पर लगभग 165 अरब रुपये का जुर्माना लगाया

Mar 04, 2024
07:28 pm

क्या है खबर?

यूरोपीय संघ (EU) के एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर ने अमेरिकी कंपनी ऐपल पर लगभग 1.84 अरब यूरो (लगभग 165 अरब रुपये) का जुर्माना लगाया है। ऐप स्टोर के नियमों को लेकर ये जुर्माना लगाया गया है और रेगुलेटर ने ऐपल से कहा है कि वो म्यूजिक सेवा प्रदान करने वाले ऐप्स को ऐपल ऐप स्टोर से बाहर सस्ते में सब्सक्रिप्शन देने से नहीं रोक सकती। म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी स्पॉटिफाई की शिकायत पर उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है।

बयान

EU ने कहा- ऐपल ने अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया

EU ने अपने बयान में कहा कि ऐपल म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप्स को iOS यूजर्स को उसके ऐप स्टोर से बाहर उपलब्ध अन्य सस्ते सब्सक्रिप्शन विकल्पों के बारे में पूरी तरह से बताने से रोकती है। उसने कहा कि लगभग एक दशक तक ऐपल ने बाजार में अपने प्रमुख स्थान का दुरुपयोग किया। उसने कहा कि उल्लंघन की गंभीरता और अवधि के साथ-साथ ऐपल के कुल कारोबार और बाजार पूंजीकरण को देखते हुए जुर्माने की राशि तय की गई है।

बयान

स्पॉटिफाई और ऐपल ने फैसले पर क्या कहा?

ऐपल के खिलाफ शिकायत करने वाली स्पॉटिफाई ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह निर्णय एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि ऐपल जैसी एकाधिकारवादी कंपनी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर ये तय नहीं कर सकती कि अन्य कंपनियां अपने ग्राहकों के साथ कैसे संवाद करेंगी। दूसरी तरफ ऐपल ने कहा कि स्पॉटिफाई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए ऐपल को कुछ भी दिए बिना ऐप स्टोर के नियम बदलना चाहती है। कंपनी फैसले को चुनौती देगी।