माता-पिता की मूंजरी के बिना बच्चे नहीं खोल पाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
देश में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी।
इसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) नियमों के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं।
इसमें नियमों के उल्लंघन पर किसी दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं है। सरकार ने नियम जारी करने को लेकर लोगों से आपत्ति मांगी है और 18 फरवरी के बाद इस अंतिम फैसला लिया जाएगा।
मसौदा
डाटा कंपनियों को करना होगा तय
यह ड्राफ्ट साफ करता है कि कंपनियां बच्चों का डाटा तब तक इस्तेमाल या स्टोर नहीं कर सकतीं, जब तक माता-पिता की तरफ से सहमति ना हो।
DPDP नियमों के मसौदे के अनुसार, डाटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों को यह जांचना होगा कि जो शख्स खुद को बच्चे का अभिभावक बता रहा है, वह खुद व्यस्क हो।
अगर, किसी कानून का पालन करने के संबंध में उसकी जरूरत पड़ती है तो उसकी पहचान की जा सके।
सुझाव
लोग यहां दे सकते हैं अपनी राय
खास बात यह है कि कंपनियां इस डाटा को उतने वक्त तक ही स्टोर कर सकेंगी, जितने समय तक के लिए उन्हें लोगों ने मंजूरी दी है।
इसके बाद में इस डाटा को डिलिट करना होगा। ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म इस मसौदे के दायरे में आएंगी।
मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया mygov.in पर प्रस्तुत की जा सकती है। यह बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार का अहम कदम हो सकता है।