'एक देश, एक चुनाव' की तैयारी, क्या 2029 में एक साथ होंगे चुनाव?
क्या है खबर?
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर-शोर से अपनी तैयारियों में जुटी है और कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है।
इसी बीच खबर है कि विधि आयोग ने 2029 में एक साथ चुनाव करने की कवायद तेज कर दी है।
आयोग केंद्र से 'एक देश, एक चुनाव' को लेकर संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर सकता है।
रिपोर्ट
विधि आयोग की समिति संविधान में संशोधन की करेगी सिफारिश
इंडिया टुडे के सूत्रों के अनुसार, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली आयोग की समिति संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगी।
इसके तहत अगले 5 साल में 3 चरणों में विधानसभाओं के कार्यकालों को समकालिक करने की भी सिफारिशें होंगी, ताकि मई-जून, 2029 में एक साथ चुनाव हो सकें।
इसके अलावा संविधान में नए अध्याय जोड़ने और चुनावी स्थिरता और सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे भी शामिल होंगे, जिसके बाद देश में एक साथ चुनाव हो सकेंगे।
त्रिशंकु सरकार
किसी राज्य में सरकार गिरने पर क्या होगा?
रिपोर्ट के अनुसार, 5 साल की अवधि में विधानसभाओं के कार्यकालों को समकालिक किया जाएगा, जो 3 चरणों में होगा।
आयोग पहले चरण में राज्य विधानसभाओं की अवधि को कम करने की कोशिश करेगा।
इस बीच अगर किसी राज्य में सरकार अविश्वास के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु सदन होता है तो आयोग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ 'एकता सरकार' के गठन की कोशिश करेगा।
अगर फिर भी सरकार नहीं बनती है तो नए चुनाव कराए जाएंगे।
फॉर्मूला
किस फॉर्मूले से एक साथ होंगे चुनाव?
रिपोर्ट में कहा गया है कि नए चुनाव कैसे कराए जाएंगे और यहां चुनावी स्थिरता कैसे बनेगी, इस विषय पर विधि आयोग के अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी काम कर रही है।
इसमें वह समाधान खोजा जा रहा है कि कैसे संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं।
संविधान संशोधन
संविधान में कितने संशोधन करने होंगे?
देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे।
इनमें लोकसभा का कार्यकाल 5 साल निर्धारित करने वाला अनुच्छेद 83 (2), विधानसभा के कार्यकाल के निर्धारण से जुड़ा अनुच्छेद 172 (1) और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला अनुच्छेद 356 शामिल है।
इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 और दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित संविधान की 10वीं अनुसूची में भी संशोधन करने होंगे।
विधानसभा चुनाव
किस राज्य में कब होने हैं विधानसभा चुनाव?
इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के साथ आंध्र प्रदेश,ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में साल के अंत में चुनाव होंगे।
अगले साल बिहार और दिल्ली और 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, जबकि 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में चुनाव होने हैं।
इसके अलावा 2028 में त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे।