
वाराणसी में गूगल के CEO सुंदर पिचई के खिलाफ दर्ज हुई FIR, बाद में हटाया नाम
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने पिछले हफ्ते एक मामले में दिग्गज कंपनी गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई समेत 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
वाराणसी के भेलूपुर थाने में यह FIR प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक वीडियो के मामले में दर्ज हुई थी।
हालांकि, बाद में अधिकारियों ने गूगल के अधिकारियों का नाम इससे हटा दिया था।
आइये, जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है।
मामला
कहां से शुरू हुआ मामला?
भेलूपुर निवासी गिरिजाशंकर जायसवाल ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्हें व्हाट्सऐप पर एक गाने का वीडियो मिला था। इस गाने को विशाल गाजीपुरी, उनकी पत्नी सपना और अन्य लोगों ने गाया था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।
शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो उन्हें धमकियां मिलने लगी। उनका दावा है कि उनके पास इसे लेकर 8,500 से अधिक फोन कॉल्स आए थे।
FIR
FIR में लगाई गई ये धाराएं
इस पर जायसवाल ने कोर्ट से मामला दर्ज करने का आदेश देने की अपील की। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने गाजीपुरी, उनकी पत्नी, गूगल के CEO सुंदर पिचई, कंपनी के भारतीय प्रबंधक संजय कुमार गुप्ता समेत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), 506 (आपराधिक धमकी), 500 (मानहानि), 120B (आपराधिक साजिश में शामिल होना) के तहत मामला दर्ज किया था।
जानकारी
6 फरवरी को दर्ज हुई थी FIR
इसके अलावा पुलिस ने इन 17 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR में IT एक्ट की धारा 67 (आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित और प्रसार करना) को भी जोड़ा था। बीती 6 फरवरी को यह FIR दर्ज की गई थी।
जानकारी
बाद में हटाया गया गूगल के अधिकारियों का नाम
हालांकि बाद में पुलिस ने पिचई समेत कंपनी कई सभी अधिकारियों का नाम FIR से हटा दिया था।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "गूगल के सभी अधिकारियों का नाम उसी दिन FIR से हटा दिया गया था क्योंकि वो इस मामले में शामिल नहीं थे। अब FIR के दूसरे बिंदुओं पर जांच चल रही है।
वहीं गूगल की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं आई है।