सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई, क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में हो रही देरी पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। आरोप है कि सरकार ने अभी तक कॉलेजियम की सिफारिश पर मंजूरी नहीं दी। कोर्ट ने सरकार से उन उम्मीदवारों की सूची मांगी, जिनके नाम हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली। बता दें, कॉलेजियम में CJI समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं।
कोर्ट ने क्या कहा?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "सरकार को स्पष्ट करना होगा कि जहां तक दोहराए गए नामों का सवाल है, इसमें कठिनाई क्या है। हमें सूची दीजिए, जिसमें बताया गया है कि किस हद तक दोहराए गए नामों पर कार्रवाई की गई।" CJI ने कहा, "हमें स्थिति बताइए कि कठिनाई क्या है। कॉलेजियम कोई सर्च कमेटी नहीं। यदि इसकी स्थिति महज सर्च कमेटी की होती, तो आपके पास विवेकाधिकार होता।"
क्या है मामला?
सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता हर्ष विभोर सिंघल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने के लिए केंद्र द्वारा एक निश्चित समयसीमा निर्धारित करने की मांग है। इसके अलावा झारखंड सरकार ने भी याचिका दायर कर न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी नहीं देने पर केंद्र के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की है।