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    दिल्ली में ग्रीन पटाखों का भी नहीं होगा इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी
    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी है

    दिल्ली में ग्रीन पटाखों का भी नहीं होगा इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी

    लेखन आबिद खान
    Sep 22, 2023
    12:26 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली में इस साल भी दिवाली पर पटाखों पर बैन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के उत्पादन और इस्तेमाल की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

    साथ ही कोर्ट ने 2018 के प्रतिबंधों को भी सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है।

    आदेश

    कोर्ट ने कहा- केवल हैप्पी दिवाली कह सकते हैं

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 'हैप्पी दिवाली' कहा। कोर्ट ने आदेश में ये भी कहा कि दिल्ली- NCR को छोड़कर देश भर में बाकी जगहों पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की इजाजत होगी। हालांकि, हर तरह के पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। लड़ियों और रॉकेट जैसे पटाखों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।

    जस्टिस एएस बोपन्ना ने फैसले सुनाते हुए कहा, "हम केवल हैप्पी दिवाली कह सकते हैं।"

    याचिका

    भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दायर की थी याचिका

    पटाखों से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें से एक याचिका भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दायर की थी।

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) से बेहतर काम कर सकते हैं।

    इसके अलावा पटाखा निर्माताओं ने भी याचिका दायर कर 30 प्रतिशत कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी।

    प्रतिबंध

    हाल ही में दिल्ली सरकार ने लगाया था प्रतिबंध

    दिल्ली सरकार ने 11 सितंबर, 2023 को कहा था कि इस दिवाली पर भी पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

    पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था, "दीवाली के समय पटाखे चलाने से दिल्ली की हवा बिगड़ जाती है। उसी समय पराली भी जलाई जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ जाता है। इससे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में चला जाता है। इसलिए सरकार ने इस दीवाली पर भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का फैसला किया है।"

    प्लस

    न्यूजबाइट्स प्लस

    दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर 2015 में एक याचिका दायर की गई थी। इस पर फैसला सुनाते हुए 23 अक्टूबर, 2018 को कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखों के निर्माण और बेचने की इजाजत दी थी।

    2019 में प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 1 दिसंबर, 2020 को सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

    2021 और 2022 में भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, जो इस साल भी जारी रहेगा।

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