NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / उत्तर प्रदेश: पांच जिलों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रोका
    अगली खबर
    उत्तर प्रदेश: पांच जिलों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रोका

    उत्तर प्रदेश: पांच जिलों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रोका

    लेखन मुकुल तोमर
    Apr 20, 2021
    01:49 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और अब इन जिलों में लॉकडाउन नहीं लगेगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और क्या कदम उठाए जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

    लॉकडाउन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया।

    पृष्ठभूमि

    हाई कोर्ट ने कल दिया था पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश

    राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल राज्य सरकार को लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर जिले में 26 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था।

    हाई कोर्ट की जस्टिस अजित कुमार और सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यदि जरूरी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तह से ध्वस्त हो सकती है।

    टिप्पणी

    हम सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं- हाई कोर्ट

    हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, "यदि एक लोकप्रिय सरकार अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते महामारी के दौरान जारी गतिविधियों पर कदम नहीं उठा सकती है तो हम सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं।"

    कोर्ट ने आगे कहा, "हम इस महामारी, जो कुछ लोगों की लापरवाही से फैली है, उससे बेकसूर लोगों को बचाने के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्य से नहीं भाग सकते हैं। इससे बचाव के लिए सख्त कदम उठाने होंगे।"

    आदेश

    लॉकडाउन में बंद रहनी थीं ये सेवाएं

    हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लॉकडाउन में मेडिकल-हेल्थ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।

    उसने सभी शॉपिंग कॉम्पलैक्स, मॉल्स, किराना दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, खाने के छोटे स्टॉल्स और अन्य व्यापारिक बाजारों को बंद करने का निर्देश भी दिया था।

    शादी समेत तमाम सभाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया था और पूर्व निर्धारित शादियों में 25 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई थी।

    इनकार

    उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया था लॉकडाउन लगाने से इनकार

    उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह कुछ पाबंदियां तो लगा सकती है, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन संभव नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि उसका मकसद जीवन और आजीविका दोनों को बचाना है और पूर्ण लॉकडाउन लगाना ठीक तरीका नहीं है। उसने यह भी कहा कि लॉकडाउन का आदेश देकर हाई कोर्ट ने कार्यपालिका के अधिकारक्षेत्र में घुसपैठ की है।

    कोरोना का कहर

    उत्तर प्रदेश में क्या है कोरोना वायरस महामारी की स्थिति?

    उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है। सोमवार को राज्य में महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक 28,287 नए मामले सामने आए हैं और रिकॉर्ड 167 मौतें हुईं।

    इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 8,79,831 हो गई है। इनमें से 9,997 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6,61,311 लोग ठीक हो चुके हैं।

    सक्रिय मामले दो लाख के आंकड़े को पार करके 2,08,523 हो गए हैं जो महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक हैं।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    उत्तर प्रदेश
    इलाहाबाद हाई कोर्ट
    सुप्रीम कोर्ट
    कोरोना वायरस

    ताज़ा खबरें

    'बिग बॉस 19' के साथ लौट रहे सलमान खान, जानिए कब शुरू होगा शो  सलमान खान
    धनुष अब बनेंगे 'मिसाइल मैन' एपीजे अब्दुल कलाम, 'आदिपुरुष' वाले ओम राउत को मिली बड़ी जिम्मेदारी धनुष
    डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित 'गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली में निवेश करना चाहता है कनाडा कनाडा
    काम के बीच अटक गई लैपटॉप स्क्रीन? जानिए कैसे करें इस समस्या का समाधान लैपटॉप

    उत्तर प्रदेश

    उत्तर प्रदेश में लगभग एक साल बाद खुले प्राइमरी स्कूल, सख्त गाइडलाइंस लागू उत्तर प्रदेश के स्कूल
    हाथरस: बेटी से छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराने पर शख्स की गोली मारकर हत्या उत्तर प्रदेश में अपराध
    उत्तर प्रदेश: रेप के मामले में 20 साल सजा काटने के बाद शख्स निर्दोष बरी रेप
    बुलंदशहर में कई दिन से लापता बच्ची का शव गड्ढे में दबा मिला, रेप की आशंका रेप

    इलाहाबाद हाई कोर्ट

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी मिश्रा और अजितेश की शादी को ठहराया वैध दलित
    मुंबई: प्रेम विवाह से नाराज था पिता, पैर छूने झुकी गर्भवती बेटी तो कर दी हत्या मुंबई
    तेज बहादुर की याचिका पर प्रधानमंत्री मोदी को हाई कोर्ट का नोटिस, 21 अगस्त को सुनवाई नरेंद्र मोदी
    अयोध्या विवाद में मध्यस्थता रही नाकाम, 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    पिछले साल UPSC CSE में शामिल नहीं होने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा एक और मौका परीक्षा
    सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज 'मिर्जापुर के निर्माताओं को एक और नोटिस जारी किया अमेजॉन प्राइम
    ट्रैक्टर परेड हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर और छह पत्रकारों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक शशि थरूर
    सुप्रीम कोर्ट ने लगाई INS विराट को तोड़ने पर रोक, कंपनी को जारी किया नोटिस रक्षा मंत्रालय

    कोरोना वायरस

    कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बेहाल मुंबई, मेयर ने की पूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश मुंबई
    दिल का दौरा पड़ने से लोकप्रिय तमिल एक्टर और कॉमेडियन विवेक का निधन मनोरंजन
    वीकेंड कर्फ्यू में बेवजह बाहर घूमने और नियम तोड़ने वालों की होगी गिरफ्तारी- दिल्ली पुलिस भारत की खबरें
    कोरोना महामारी: जून तक 2,320 पर पहुंच सकता है प्रतिदिन की मौत का आंकड़ा- लांसेट रिपोर्ट भारत की खबरें
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025