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    उत्तर प्रदेश: पांच जिलों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रोका

    उत्तर प्रदेश: पांच जिलों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रोका
    लेखन मुकुल तोमर
    Apr 20, 2021, 01:49 pm 1 मिनट में पढ़ें
    उत्तर प्रदेश: पांच जिलों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रोका

    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और अब इन जिलों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और क्या कदम उठाए जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। लॉकडाउन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया।

    हाई कोर्ट ने कल दिया था पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश

    राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल राज्य सरकार को लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर जिले में 26 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट की जस्टिस अजित कुमार और सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यदि जरूरी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तह से ध्वस्त हो सकती है।

    हम सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं- हाई कोर्ट

    हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, "यदि एक लोकप्रिय सरकार अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते महामारी के दौरान जारी गतिविधियों पर कदम नहीं उठा सकती है तो हम सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं।" कोर्ट ने आगे कहा, "हम इस महामारी, जो कुछ लोगों की लापरवाही से फैली है, उससे बेकसूर लोगों को बचाने के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्य से नहीं भाग सकते हैं। इससे बचाव के लिए सख्त कदम उठाने होंगे।"

    लॉकडाउन में बंद रहनी थीं ये सेवाएं

    हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लॉकडाउन में मेडिकल-हेल्थ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। उसने सभी शॉपिंग कॉम्पलैक्स, मॉल्स, किराना दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, खाने के छोटे स्टॉल्स और अन्य व्यापारिक बाजारों को बंद करने का निर्देश भी दिया था। शादी समेत तमाम सभाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया था और पूर्व निर्धारित शादियों में 25 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई थी।

    उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया था लॉकडाउन लगाने से इनकार

    उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह कुछ पाबंदियां तो लगा सकती है, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि उसका मकसद जीवन और आजीविका दोनों को बचाना है और पूर्ण लॉकडाउन लगाना ठीक तरीका नहीं है। उसने यह भी कहा कि लॉकडाउन का आदेश देकर हाई कोर्ट ने कार्यपालिका के अधिकारक्षेत्र में घुसपैठ की है।

    उत्तर प्रदेश में क्या है कोरोना वायरस महामारी की स्थिति?

    उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है। सोमवार को राज्य में महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक 28,287 नए मामले सामने आए हैं और रिकॉर्ड 167 मौतें हुईं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 8,79,831 हो गई है। इनमें से 9,997 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6,61,311 लोग ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले दो लाख के आंकड़े को पार करके 2,08,523 हो गए हैं जो महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक हैं।

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