सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाएं स्वीकारी, मंगलवार को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को स्वीकार कर लिया। मामले पर मंगलवार 19 मार्च को सुनवाई होगी। लाइव लॉ के मुताबिक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) सहित कई याचिकाकर्ताओं ने अपनी लंबित रिट याचिका में अंतरिम स्थगन आवेदन दायर करके सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शुक्रवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के सामने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।
सिब्बल ने क्या कहा?
कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, "CAA 2019 में पारित किया गया था। उस समय कोई नियम नहीं थे, इसलिए इस कोर्ट द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले नियमों को अधिसूचित किया गया है।" उन्होंने कहा कि अगर नागरिकता दे दी गई तो इसे पलटना असंभव होगा, इसलिए अंतरिम आवेदन पर जल्द सुनवाई हो। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने 237 याचिकाओं वाले पूरे बैच को नवीनतम आवेदनों के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
क्या है CAA?
CAA में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले इन समुदाय के लोगों को तुरंत नागरिकता दी जाएगी, वहीं उसके बाद या आगे आने वाले लोगों को 6 साल भारत में रहने के बाद नागरिकता मिल सकेगी। कानून दिसंबर, 2019 में संसद से पारित हुआ और 11 मार्च को लागू हुआ।