उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ली
क्या है खबर?
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है।
लाइव लॉ के मुताबिक, खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने कुछ परिस्थितियां बदलने पर याचिका वापस ली है और वह जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन करेंगे।
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और पंकज मिथल की पीठ ने याचिका को वापस लिया मानकर उसे खारिज किया।
सुनवाई
UAPA की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस जारी रखेंगे- सिब्बल
कोर्ट में सिब्बल ने यह साफ किया कि वह खालिद की ओर से दायर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस करते करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका में खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को प्रथमदृष्टया सही मानकर याचिका खारिज की थी।
सुप्रीम कोर्ट में खालिद की जमानत पर सुनवाई कई बार टल चुकी है।
सजा
2020 से जेल में बंद हैं खालिद
दिल्ली में फरवरी, 2020 में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें करीब 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग घायल हुए थे।
दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र खालिद को दंगों में संलिप्तता और साजिश के आरोप में UAPA के तहत सितंबर में गिरफ्तार किया था। तब से खालिद जेल में बंद हैं।
खालिद ने UAPA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत भी एक रिट याचिका लगाई है।