पराली जलाना: लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई, CAQM ने दिया अधिकार
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने जिला मजिस्ट्रेटों को प्रभावी तरीके से पराली जलाने से संबंधित प्रतिबंध लागू न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। यह आदेश दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) पर लागू होगा। CAQM ने यह निर्णय 15 सितम्बर से 9 अक्टूबर के बीच इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पराली जलाने की घटनाएं सामने आने के बाद लिया गया है।
वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए CAQM ने तैयार की रणनीति
CAQM एक वैधानिक निकाय है जिसका कार्य दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए उपाय तैयार करना है। इसमें 15 सितम्बर से 9 अक्टूबर के बीच पंजाब में 267 और हरियाणा में 187 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई थी। एक बयान में आयोग ने कहा कि उसने इन क्षेत्रों में उपायुक्त/जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को अधिकारियों निष्क्रियता की स्थिति में उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत या अभियोजन दायर करने का अधिकार दिया है।
CAQM ने केंद्रीय टीमें तैनात कर बनाई विशेष सेल
CAQM ने जिला प्रशासन और राज्य सरकारों से फसल कटाई के मौसम के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने को भी कहा है। इसी तरह स्थानीय प्राधिकारियों की पराली से निपटने में मदद के लिए पंजाब और हरियाणा के महत्वपूर्ण जिलों में 26 केंद्रीय टीमें भी रवाना की गई है। इसके अलावा, इन प्रयासों पर बारीकी से नजर रखने के लिए चंडीगढ़ में एक विशेष प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है।