
21 सितंबर से 9वीं-12वीं के छात्रों के लिए खुल सकेंगे स्कूल, गाइडलाइंस जारी
क्या है खबर?
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित स्कूलों में बड़ी कक्षाओं के छात्रों को बुलाने की अनुमति दे दी है।
9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद स्कूल आ सकेंगे।
हालांकि, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले शिक्षकों, छात्रों और दूसरे कर्मचारियों को स्कूल में आने की इजाजत नहीं होगी।
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देशभर में स्कूल सहित दूसरे शिक्षण संस्थान मार्च से ही बंद है।
जानकारी
मंगलवार को जारी हुई गाइडलाइंस
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की है। इनमें कहा गया है कि स्कूल खुलने से पहले सभी लैब, क्लासरूम और दूसरे स्थानों को सैनिटाइज करना होगा। इनमें उन स्थानों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, जो सबसे ज्यादा छुए जाते हैं।
गाइडलाइंस
अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद स्कूल आ सकेंगे छात्र
स्कूल आना छात्रों के लिए स्वैच्छिक होगा और वो अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए आ सकेंगे। ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह जारी रहेंगी।
स्कूल में आने वाले सभी छात्रों के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
छात्र अपने माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी छात्रों को एक साथ इकट्ठा नहीं होना है। वो चरणबद्ध तरीके से अध्यापकों से मिल सकेंगे।
ऐहतियात
बायोमैट्रिक की जगह हाजिरी के लिए अन्य विकल्पों की होगी व्यवस्था
मार्गदर्शन के लिए स्कूल आने वाले छात्रों को भी पहले से समय लेकर चरणबद्ध तरीके से आने को कहा गया है। सभी छात्र एक साथ एक ही समय पर स्कूल नहीं आ सकेंगे।
गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है स्कूल में हाजिरी के लिए बायोमैट्रिक सिस्टम की जगह दूसरे विकल्प का इंतजाम करना होगा।
इसमें अध्यापकों और छात्रों को कंटेनमेंट जोन में जाने से भी बचने की सलाह दी गई है।
गाइडलाइंस
सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर रहेगा पूरा जोर
स्कूल खुलने पर संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर और तापमान की जांच के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
छात्रों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रशासन को स्टाफ रूम, ऑफिस, लाइब्रेरी और क्लासरूम आदि स्थानों पर निशान बनाने को कहा गया है।
साथ ही छात्रों के बैठने की व्यवस्था इस तरह बनानी होगी कि उनके बीच पर्याप्त दूरी रहे।
गाइडलाइंस
खेल और अन्य गतिविधियों पर रहेगी रोक
स्कूल खुलने के बाद प्रार्थना, खेल और ऐसे सभी आयोजनों और गतिविधियों पर रोक रहेगी, जिसमें छात्रों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ता है।
साथ ही छात्रों से नोट्स और दूसरे सामान को एक-दूसरे के साथ साझा न करने को कहा गया है। स्कूलों में बने स्विमिंग पूल भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
हालांकि, अगर रोजाना सैनिटाइज करने के साथ-साथ छात्रों के बीच पर्याप्त दूरी रहती है तो वो स्कूल में बने लॉकर भी इस्तेमाल कर पाएंगे।