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    जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

    जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
    लेखन प्रमोद कुमार
    Nov 11, 2022, 04:49 pm 1 मिनट में पढ़ें
    जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
    जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

    जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति काफी समय से अटकी हुई है। इसे लेकर कोर्ट ने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है और इससे परेशानियां बढ़ती हैं। इस पर कोर्ट ने केंद्रीय कानून सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

    मंजूरी के लिए लंबित हैं 11 नाम

    एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की बेंच ने कहा कि 11 नामों पर केंद्र सरकार की मंजूरी लंबित है। इनमें से एक नाम सितंबर, 2021 से लंबित है। बेंच ने कहा, "इससे ऐसा लगता है कि सरकार न तो नामों को मंजूरी देती है और न ही अगर कोई आपत्ति है तो उसकी जानकारी देती है। सरकार के पास 10 नाम ऐसे हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बार-बार दोहराया है।"

    मंजूरी न मिलने से प्रभावित होता है न्याय- सुप्रीम कोर्ट

    बेंच ने आगे कहा कि सरकार की तरफ से मंजूरी न मिलने के कारण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति नहीं होती है और इसके नतीजे में न्याय और विधि प्रभावित होते हैं।

    याचिकाकर्ता ने की थी अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग

    इस मामले के याचिकाकर्ता बेंगलुरू एडवोकेट्स एसोसिशन की तरफ से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कोर्ट से वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता के नाम की सिफारिश के बाद भी मंजूरी नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह अभी अवमानना का नोटिस न देकर साधारण नोटिस जारी कर रहा है।

    दोबारा नाम भेजे जाने पर भी मंजूरी नहीं देती सरकार- कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नामों को लंबित रखना और उन्हें मंजूरी न देना अस्वीकार्य है। कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई कि नामों पर दोबारा विचार के लिए कहा जाता है। दोबारा नाम भेजने पर भी सरकार इसे मंजूरी नहीं देती है और वह व्यक्ति अपना नाम वापस ले लेता है। बेंच ने कहा कि इस देरी की वजह से कई विख्यात नाम सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

    न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)

    संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में सुप्रीम कोर्ट के जजों की और 217 (1) में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। नियमों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ही हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। इस कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के अलावा चार अन्य वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं।

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