हुबली ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव को हाई कोर्ट से मंजूरी, मुस्लिम पक्ष ने किया था विरोध
क्या है खबर?
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव के आयोजन को मंजूरी दे दी है।
देर रात हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने हुबली के मेयर के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। मेयर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर रात 10 बजे सुनवाई हुई थी।
इससे पहले एक अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव आयोजन की अनुमति देने वाले हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था।
फैसला
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
कर्नाटक हाई कोर्ट की धारावाड़ बेंच ने कहा कि बेंगलुरू की तरह हुबली के मैदान के मालिकाना हक को लेकर गंभीर विवाद नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां लागू नहीं होता।
जस्टिस अशोक एस किनागी ने कहा कि हुबली का मैदान निगम की संपत्ति है और निगम यहां अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। मुस्लिमों के पास यहां रमजान पढ़ने के दो दिन- रमजान और बकरीद हैं, जिसमें दखल नहीं दिया जा सकता।
जानकारी
मुस्लिम पक्ष ने किया था सरकारी फैसले का विरोध
मंगलवार को हुबली नगर निगम ने ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव मनाने की इजाजत देने का फैसला किया था। इसी बीच बेंगलुरू ईदगाह मैदान मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। इसके बाद अंजुमन-ए-इस्लाम ने मेयर को फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
जानकारी
बेंगलुरू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव समारोह आयोजित करने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
इसमें सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव आयोजित करने की अनुमति देने के हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।
इसका मतलब है कि ईदगाह मैदान पर गणेशोत्सव के साथ बिना अनुमति के नमाज भी अदा नहीं की जा सकेगी।
बेंगलुरू विवाद
हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद उठा विवाद
बेंगलुरू के हुबली-धारवाड़ नगर निगम (HDMC) ने चामराजपेट ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव आयोजित करने की अनुमति दी थी। इसका कांग्रेस पार्षदों ने विरोध कर दिया।
इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने पर विचार किया जा सकता है।
इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी।
आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने दिए यथास्थिति के आदेश
मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईदगाह मैदान फिलहाल गणेशोत्सव आयोजित नहीं किया जा सकता है और न ही इस पर बिना अनुमति के नमाज अदा की जा सकती है। इस भूमि पर यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा, "भगवान गणेश से हमें कुछ माफी दिलाइए। यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दोनों पक्षों पर समान रूप से ही लागू होगा।"