अमृतपाल सिंह के 5 सहयोगियों पर हुई NSA के तहत कार्रवाई, जानिए पूरा मामला
पंजाब पुलिस 'वारिस पंजाब दे' प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है, जबकि उनके 5 करीबी सहयोगियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है। पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक (IG) सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि अमृतपाल सिंह के 4 सहयोगियों को पहले ही हिरासत में लेकर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है, जबकि उनके चाचा हरजीत सिंह को भी असम जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।
पंजाब पुलिस ने क्या कहा?
पंजाब पुलिस के IG ने बताया कि अमृतपाल अभी भी फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, "अब तक कुल 114 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 78 लोगों को पहले दिन, 34 को दूसरे दिन और 2 लोगों को तीसरे दिन हिरासत में लिया गया। इन सब पर राज्य में शांति भंग करने का आरोप है।" गिरफ्तार आरोपियों ने अमृतपाल के करीब 5 सहयोगी भी शामिल हैं।
पंजाब पुलिस के अधिकारी ने दी जानकारी
कौन हैं अमृतपाल सिंह के पांच करीबी?
पुलिस के मुताबिक, बीते दिनों खालिस्तान समर्थक गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, बसंत सिंह, भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजेके, दलजीत सिंह कलसी की गिरफ्तारी की गई थी, जबकि सिंह के चाचा हरजीत सिंह ने रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने बताया कि ये पांचों अमृतपाल के करीबी सहयोगियों में से है। इनमें से दलजीत सिंह कलसी 'वारिस पंजाब दे' संगठन का फाइनेंसर बताया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को डिब्रगढ़ जेल भेज गया है।
अवैध हथियार और ISI कनेशन पर क्या बोली पुलिस?
पंजाब पुलिस के IG गिल ने कहा, "अब तक 10 हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 12 बोर की 7 राइफल, 315 बोर की 2 राइफल और 32 बोर की एक रिवॉल्वर शामिल है। इसके अलावा 430 जिंदा कारतूस भी मिले हैं।" उन्होंने कहा, "हमें शक है कि इसमें इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का एंगल और फॉरेन फंडिंग शामिल है, उसकी जांच चल रही है।" पुलिस ने अमृतपाल के समर्थकों के कुछ वाहन भी अपने कब्जे में लिए हैं।
अमृतपाल के वकील ने हाई कोर्ट में की अपील
इस मामले में 'वारिस पंजाब दे' संगठन के कानूनी सलाहकार इमान सिंह खारा ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की है। वकील खारा ने पंजाब पुलिस पर अमृतपाल को हिरासत में रखने का आरोप लगाते हुए उसे कोर्ट में पेश करने की मांग की है। वहीं सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि अमृतपाल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून?
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने कार्यकाल में 23 सितंबर, 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लेकर आई थीं। यह कानून देशभर में लागू होता है और इसका इस्तेमाल देश की सुरक्षा और विदेशी देशों के साथ संबंध, कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी विदेशी को भारत से बाहर करने के मामलों में हो सकता है। इसके तहत देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा माने जाने वाले किसी व्यक्ति को ऐहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है।
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