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    पंजाब: ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, अस्पतालों और स्कूलों के भी लगाने पड़ेंगे चक्कर
    पंजाब में सख्त हुए ट्रैफिक नियम

    पंजाब: ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, अस्पतालों और स्कूलों के भी लगाने पड़ेंगे चक्कर

    लेखन देवजीत सिंह
    Jul 17, 2022
    09:30 pm

    क्या है खबर?

    पंजाब पुलिस ने लोगों को समाज के प्रति जिम्मेदार बनाने और ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए बड़ा ही नया तरीका खोजा है।

    दरअसल, पंजाब सरकार ने राज्य में ट्रैफिक नियमों की एक नई अधिसूचना जारी की है, जिनके तहत अनोखी सजा के प्रावधान किए गए हैं।

    अब राज्य में ट्रैफिक नियम तोड़ते पाए जाने वाले लोगों को कोर्ट-कचहरी के साथ-साथ अस्पतालों और स्कूलों के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं।

    नियम

    क्या हैं नए नियम?

    पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य में नई ट्रैफिक नियम अधिसूचना जारी की है। इसे पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से भी मंजूरी मिल चुकी है।

    अधिसूचना के अनुसार, 'ओवरस्पीडिंग' और 'ड्रंक ड्राइविंग' जैसे मामलों में अब लोगों को न केवल जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि उन्हें परिवहन विभाग से रिफ्रेशर कोर्स करने के साथ-साथ स्कूली छात्रों को दो घंटे ट्रैफिक नियमों के बारे में पढ़ाना पड़ेगा और अस्पतालों में सेवाएं भी देने जाना पड़ेगा।

    जानकारी

    जुर्माने की राशि का प्रावधान

    इन नए नियमों को जोड़ने के साथ-साथ जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का कोई नियम दूसरी बार तोड़ता पाया जाएगा तो उससे दो गुना जुर्माना वसूला जाएगा।

    जुर्माना

    यह लगेगा जुर्माना

    गति सीमा से तेज वाहन चलाते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होगा।

    नशे में गाड़ी चलाने पर भी तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबन और 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

    दूसरी बार ओवरस्पीडिंग करने पर 2,000 रुपये के साथ फिर से तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबन और नशे में गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना होगा।

    जुर्माना राशि

    अन्य अपराधों के लिए जुर्माना राशि

    पहली बार लाल बत्ती कूदने पर 1,000 रुपये और बाद के अपराधों के लिए 2,000 रुपये।

    पहली बार गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए 5,000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये।

    माल ढुलाई में अधिक भार या व्यक्तियों को ले जाने के लिए पहली बार 20,000 रुपये और 2,000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन का जुर्माना और दूसरी बार के लिए 40,000 रुपये।

    दोपहिया वाहनों पर दो से अधिक व्यक्तियों के लिये 1,000 रुपये का जुर्माना।

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