पंजाब: प्ले स्कूल के लिए नई नीति बनाई गई, बच्चों के बौद्धिक-शारीरिक विकास पर ध्यान
क्या है खबर?
पंजाब में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास (WCD) मंत्री ने बड़ी घोषणा की है।
मंत्री बलजीत कौर ने कहा कि नए नियम पंजाब में निजी प्ले स्कूलों और नर्सरी में पढ़ने वाले 3-6 साल के बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि नए नियम अगले 6 महीने में लागू होंगे, जिसमें स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य है।
घोषणा
क्या बनाए गए हैं नियम?
कौर ने पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नए नियम के मुताबिक, स्कूल के परिसर सुरक्षित होंगे और कक्षाओं में पर्याप्त हवा की व्यवस्था जरूरी होगी।
बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त जगह के साथ उनके सोने के लिए अलग से कमरे बनाए जाएंगे। स्कूलों में सफाई के साथ शुद्ध पेयजल और बच्चों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाएंगे।
स्कूलों में CCTV के साथ पढ़ाई मनोरंजक तरीके से होगी और शिक्षक उत्पीड़न नहीं करेंगे।
नियम
बच्चों के माता-पिता न भेजें जंक फूड
स्कूलों में बच्चों की नियमित तौर पर शारीरिक जांच की जाएगी और उनके टीके के अनुपालन का भी ध्यान रखा जाएगा।
कौर ने कहा कि नए नियमों के मुताबिक, बच्चों के माता-पिता स्कूल में जंक फूड नहीं भेज सकेंगे। इसके अलावा प्रवेश प्रक्रिया पर भी सरकार की नजर रहेगी।
स्कूलों में बच्चों के प्रवेश से पहले माता-पिता या बच्चों का साक्षात्कार नहीं होगा। बता दें कि पंजाब में 3-6 आयु वर्ग के करीब 40 लाख बच्चे हैं।
ट्विटर पोस्ट
पंजाब की मंत्री ने जानकारी दी
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ @DrBaljitAAP ਜੀ ਨੇ… pic.twitter.com/TU25Pmabf6
— AAP Punjab (@AAPPunjab) December 11, 2024