दिल्ली में 15 नवंबर के बाद भी जारी रह सकता है ऑड-ईवन, केजरीवाल ने दिए संकेत
क्या है खबर?
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को खत्म होने जा रहे ऑड-ईवन नियम को बढ़ाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसके संकेत दिए।
उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम नहीं होता तो ऑड-ईवन नियम को जारी रखा जा सकता है।
इसके बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑड-ईवन नियम के प्रभावी होने के बाद प्रदूषण के स्तर पर रिपोर्ट मांगी है।
वायु गुणवत्ता
'अति गंभीर' श्रेणी के करीब दिल्ली की वायु गुणवत्ता
बता दें कि दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए ऑड-ईवन नियम को लागू किया गया है और इसका समय शुक्रवार को खत्म हो रहा है।
बीच में दिल्ली के प्रदूषण में कमी आई लेकिन बुधवार को वायु गुणवत्ता फिर से 'अति गंभीर' और 'आपातकालीन' स्तर की हो गई।
हवा का इतना खराब स्तर फेफड़े संबंधी बीमारियों को बढ़ा सकता है। इसके अलावा स्वस्थ लोगों खासकर बुजुर्गों और बच्चों पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है।
जानकारी
बुधवार को 457 रहा AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 457 रहा जो 'अति गंभीर' स्तर के बेहद नजदीक है। 500 से ऊपर AQI अति गंभीर श्रेणी में आता है।
ट्वीट
केजरीवाल ने विपक्ष से की विरोध नहीं करने की अपील
प्रदूषण के इसी स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार ऑड-ईवन नियम को बढ़ाने पर विचार कर रही है और जरूरत पड़ी तो इसे जरूर बढ़ाएंगे।
उन्होंने विपक्ष से भी ऑड-ईवन का विरोध नहीं करने की अपील की। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, "मेरी विपक्ष से अपील है कि ऑड-ईवन का विरोध ना करें। प्रदूषण काफी बढ़ गया है। पूरी दिल्ली ऑड-ईवन मांग रही है। विपक्ष को जनता का साथ देना चाहिए।"
सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा AQI डाटा
इस बीच एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन नियम लागू होने से 14 नवंबर तक रोजाना का AQI डाटा मांगा।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि उसे प्रतिदिन के AQI आंकड़े चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार से पिछले साल के भी आंकड़े मांगे हैं जब ऑड-ईवन नियम को लागू नहीं किया गया था।
मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
नियम
कौन ऑड-ईवन के दायरे में, कौन बाहर?
बता दें कि ऑड-ईवन नियम हाइब्रिड, पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाली सभी निजी कारों और दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी वाहनों पर लागू होता है।
CNG से चलने वाले कमर्शियल वाहनों, महिलाओं द्वारा चलाई जा रही कार, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे वाहनों और दोपहिया पर ये नियम लागू नहीं होता है।
नियम का उल्लंघन करने वालों पर 4,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।