गुजरात: युवक ने परीक्षा में बैठाने के लिए अपने अंगूठे की त्वचा काटकर दोस्त के लगाई
भारतीय रेलवे में नौकरी पाने की चाहत में एक युवक ने धोखाधड़ी की हैरान करने वाली घटना को अंजाम दिया है। उसने गुजरात के वडोदरा में आयोजित रेलवे के ग्रुप D भर्ती परीक्षा में खुद की जगह दोस्त को बैठाने और बायोमेट्रिक सत्यापन से बचने के लिए अपने अंगूठे की त्वचा काटकर दोस्त के अंगूठे पर लगा दी। हालांकि, उनकी योजना सफल नहीं हुई और दोस्त आधार सत्यापन में पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी ने परीक्षा में पास होने के लिए बनाई थी योजना
वडोदरा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP) एसएम वरोतारिया ने बताया कि परीक्षा में फर्जी तरीके से बैठने वाला आरोपी बिहार के मुंगेर जिला निवासी राज्यगुरु गुप्ता है। इसी तरह आवेदन करने वाला आरोपी मनीष गुप्ता है। उन्होंने बताया कि मनीष ने किसी भी सूरत में परीक्षा में पास होने के लिए अपने दोस्त राज्यगुरु को परीक्षा में बैठाने का निर्णय किया था। उसने बायोमेट्रिक सत्यापन से बचने के लिए अपने अंगूठे की त्वचा काटकर राज्यगुरु के अंगूठे पर लगाई थी।
मनीष ने राज्यगुरु के अंगूठे पर कैसे लगाई अपनी त्वचा?
आरोपी राज्यगुरु ने पूछताछ में ACP वरोतारिया को बताया कि परीक्षा से एक दिन पहले मनीष ने तवे को गर्म कर उस पर अपने बाएं हाथ का अंगूठा रख दिया था। इससे उसके अंगूठे पर छाला पड़ गया और उसकी त्वचा फूल गई। उसने बताया कि त्वचा फूलने के बाद मनीष ने ब्लेड का उपयोग करके अंगूठे की फूली हुई त्वचा को काट लिया और बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए उसके बाएं हाथ के अंगूठे पर चिपका दिया।
कैसे हुआ वारदात का खुलासा?
ACP वरोतारिया ने बताया कि 22 अगस्त को गुजरात में आयोजित परीक्षा में मनीष की जगह राज्यगुरु बैठा था। बायोमेट्रिक डिवाइस से आधार कार्ड डाटा का मिलान करने पर डिवाइस में अंगूठे के निशान पर मनीष का नाम नहीं आया था। इसी तरह राज्यगुरु अपना बायां हाथ जेब में डालकर छिपाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षक ने संदेह होने पर उसके बाएं अंगूठे पर सैनिटाइजर छिड़का तो उस पर लगी असली उम्मीदवार की त्वचा गिर गई।
पुलिस ने राज्यगुरु और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया
ACP वरोतारिया ने बताया कि परीक्षा पर्यवेक्षक की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने तत्काल राज्यगुरु को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर असली उम्मीदवार मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षक की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 465 (जालसाजी), 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) और 120-B (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसकी रिपोर्ट रेलवे भर्ती बोर्ड को भी भेजी गई है।