चेन्नई: ओला चालक ने OTP को लेकर हुए विवाद में पीट-पीटकर की यात्री की हत्या
क्या है खबर?
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ओला कैब चालक के वन टाइम पासवर्ड (OTP) को लेकर हुए विवाद के बाद अपनी कार में सवार यात्री की पीट-पीटकर हत्या करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
इसके अलावा पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है।
घटना
OTP को लेकर हुआ था विवाद
केलमबक्कम पुलिस ने बताया कि मृतक युवक गुडुवनचेरी निवासी एच उमेंद्र (34) है और आरोपी कैब चालक चेन्नई निवासी एन रवि (41) है।
पुलिस ने बताया कि उमेंद्र कोयंबटूर स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी में डेवलपर के तौर पर काम करता था। वह शनिवार को अपने परिचित से मिलने पत्नी और बच्चों के साथ चेन्नई के नवलूर आया था।
रविवार को एक मॉल में फिल्म देखने के बाद घर लौटते समय उकसा कैब चालक से OTP को लेकर विवाद हुआ था।
नाराज
बिना OTP बताए कार में बैठने से नाराज था चालक
पुलिस ने बताया कि फिल्म देखने के बाद उमेंद्र की पत्नी भव्या ने ओला कैब बुक की थी।
कैब के आने पर वह पत्नी और बच्चों के साथ बिना OTP बताए कार में सवार हो गया था। इससे आरोपी चालक एन रवि नाराज हो गया और उन्हें कार से उतरकर पहले OTP बताने को कहा।
इस दौरान कार से उतरते समय उमेंद्र ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इसको लेकर चालक गुस्सा हो गया और मारपीट शुरू कर दी।
मौत
लगातार मुक्के पड़ने से हुई उमेंद्र की मौत- पुलिस
पुलिस ने बताया कि उमेंद्र द्वारा दरवाजा पटकने के बाद ड्राइवर ने पहले अपना फोन उस पर फेंका और फिर उसकी नाक पर मुक्के मारना शुरू कर दिया। लगातार पड़ते मुक्कों के कारण उमेंद्र के नाम से खून बहने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने बताया कि भव्या ने अन्य लोगों की मदद से उमेंद्र को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया
पुलिस ने बताया कि घटना के बाद उमेंद्र की पत्नी ने थाने पहुंचकर कैब चालक के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
इसी तरह उमेंद्र का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच में जुटी है।