महाराष्ट्र सरकार ने जारी की लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस, मुंबई में होगी शराब की होम डिलीवरी
भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है और राज्यों को अपने हिसाब से प्रतिबंध बढ़ाने या ढील देने के अधिकार दिए गए हैं। सभी राज्य अपने हिसाब से गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र ने भी मंगलवार को संशोधित गाइड लाइंस जारी कर दी। इसमें पूरे राज्य को दो जोन में बांटा गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य को रेड और नॉन रेड जोन में बांटा
महाराष्ट्र सरकार ने संशोधित गाइड लाइन जारी करते हुए पूरे राज्य को रेड और नॉन रेड जोन में विभाजित किया है और जोन के हिसाब से पाबंदी और ढील दी गई है। इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई को लेकर बड़ा निर्णय किया है। मायनगरी मुंबई में भी अब शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी। लोग शराब की दुकानों से खरीददारी नहीं कर सकेंगे।
इन शहरों को किया रेड जोन में शामिल
महाराष्ट्र सरकार ने संशोधित गाइडलाइंस के तहत मुंबई, पुणे नगर निगम, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला और अमरावती सहित मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी नगर निगम को रेड जोन में शामिल किया है। इसके अलावा शेष राज्य को नॉन रेड जोन में शामिल किया गया है। आदेश में कहा गया है की सभी जिलों के कलक्टर और आयुक्त चिकित्सा मंत्रालय की गाइडलाइंस के आधार पर कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करेंगे।
कंटेनमेंट जोन में यह रहेगी पाबंदी
सरकार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी पाबंदियां बरकरार रहेगी। इसके अलावा क्षेत्र में किसी भी बाहरी के आवागमन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह जारी रहेगी।
इनके संचालन पर जारी रहेगी पाबंदी
नई गाइडलाइंस के तहत लॉकडाउन के चौथे चरण में भी राज्य में हवाई सेवा, लोकल ट्रेन सेवा का संचालन नहीं होगा। इसी तरह स्कूल-कॉलेज, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बार और ऑडिटोरिम बंद रहेंगे। राज्य में किसी भी तरह के बड़े सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक समारोह के आयोजन की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोगों के शाम को 7 से सुबह 7 तक घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। सैलून सेवा का भी संचालन नहीं हो सकेगा।
रेड जोन में इनका होगा संचालन
नई गाइडलाइंस के अनुसार पहले से खुली रहने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। शराब की होम डिलीवरी, मॉल, प्रतिष्ठान और उद्योगों को जरूरी रखरखाव के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने, ई-कॉमर्स गतिविधि, अनुमति प्राप्त उद्योग इकाइयां, अनुमति प्राप्त निर्माण कार्य, चौपहिया वाहन में अधिकतम दो सवारी, दुपहिया वाहन पर एक सवारी, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, परिवहन अधिकारियों के घर से काम करने और एग्जाम पेपर्स की जांच के लिए 5% कर्मचारी मौजूद रह सकते हैं।
रेड जोन में नहीं चलेंगे टैक्सी, कैब और रिक्शा
नए आदेश के तहत रेड जोन में टैक्सी, कैब और रिक्शा के संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा 10 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी।
नॉन रेड जोन में इनका होगा संचालन
नई गाइडलाइंस के अनुसार नॉन रेड जोन में किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। सभी बाजार और दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इसी तरह बिना दर्शकों के स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, दुपहिया वाहन एक सवारी, ऑटो तीन सवारी, चारपहिया चालक सहित तीन सवारी, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसों का संचालन होगा। अंतर जिला बस सेवा के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
भारत और महाराष्ट्र में यह है संक्रमण की स्थिति
देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कुल 4,970 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या 1,01,139 हो गई है। इसी तरह 134 नई मौतों के बाद जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3,163 हो गया है। देश में वर्तमान में 58,802 एक्टिव केस हैं और 39,134 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35,058 हो गई है और अब तक 1,249 लोगों की मौत हो गई।