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    कोरोना वायरस: बिगड़ते हालातों के बीच झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान

    कोरोना वायरस: बिगड़ते हालातों के बीच झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान

    लेखन भारत शर्मा
    Apr 20, 2021
    06:33 pm

    क्या है खबर?

    कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए झारखंड सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लागू कर दिया है।

    यह लॉकडाउन 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक गतिविधियां जारी रहेंगी और अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के बाद इसका ऐलान किया है। बता दें राज्य में पिछले कई दिनों से संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा था।

    हालात

    झारखंड में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति

    महामारी की दूसरी लहर में झारखंड में तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य में सोमवार को 4,290 नए मामले सामने आए हैं और 46 मरीजों की मौत हुई हैं।

    इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,67,235 पर पहुंच गई है। इनमें से अब तक 1,502 की मौत हो चुकी है और 1,35,266 ठीक हो चुके हैं।

    सक्रिय मामलों की संख्या 30,477 पर पहुंच गई है। राज्य में राजधानी रांची की हालत खराब है।

    घोषणा

    मुख्यमंत्री सोरेन ने लॉकडाउन को दिया 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' का नाम

    मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में संक्रमण को रोकने के लिए इसकी चेन को तोड़ना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है एवं सरकार की शुरू से प्राथमिकता रही है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाए।

    ऐसे में राज्य में 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसे 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' के रूप में मनाया जाएगा। इससे जरिए संक्रमण की चेन को तोड़कर नियंत्रण किया जा सकेगा।

    जानकारी

    मुख्यमंत्री ने लोगों से की घर से नहीं निकलने की अपील

    मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को जनभागीदारी से ही रोका जा सकता है। ऐसे में प्रदेश की जनता से अनुरोध है कि लॉकडाउन अवधि में अति आवश्यक कार्य को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलें और सरकार का सहयोग करें।

    ट्विटर पोस्ट

    यहां देखें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा

    राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की Chain को तोड़ना नितांत आवश्यक है। इसलिए राज्य में 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' हेतु निर्णय लिया गया है। यह 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू होगा। आप सभी से अपील है कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें।

    सर्तक रहें, सुरक्षित रहें। pic.twitter.com/jMBGQ35SU5

    — Hemant Soren (@HemantSorenJMM) April 20, 2021

    पाबंदी

    लॉकडाउन अवधि में यह रहेगी पाबंदी

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे, धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।

    इसी तरह अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे और कोई परीक्षा नहीं होगी। शादियों में अब सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

    छूट

    लॉकडाउन में संचालित रहेंगी ये गतिविधियां

    राज्य में लॉकडाउन अवधि में ग्रामीण विकास की सभी योजनाएं संचालित रहेंगी और सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। किराना की दुकानें खुली रहेंगी और आवश्यक सेवाएं भी बहाल रहेंगी।

    होटलों से होम डिलीवरी की जा सकेगी, पशु चारा के आवागमन पर भी रोक नहीं होगी और फल-फूल सब्जियों की बिक्री जारी रहेगी। उद्योग और इससे संबंधित सहयोगी इकाइयों को संचालन जारी रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन गतिविधि भी जारी रहेगी।

    सख्ती

    लॉकडाउन के दौरान बरती जाएगी विशेष सख्ती

    मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में विशेष सख्ती बरती जाएगी। इस अवधि में राज्यभर में धारा 144 लागू रहेगी और एक साथ पांच से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे।

    रास्तों में पुलिस के रोकने पर बाहर निकलने का कारण बताना होगा, दवा खरीदने जाने के लिए डॉक्टर की लिखी पर्ची दिखानी होगी। अनावश्यक रूप से घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा।

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