महाराष्ट्र में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए ये है गाइडलाइंस
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहां गुरुवार को संक्रमण के 25,833 नए मामले और बीते दिन 25,681 लोगों को संक्रमित पाया गया। यह माहामारी की शुरुआत के बाद एक दिन में सामने आए संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। सरकार ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हुई है। ऐसे में आपको महाराष्ट्र जाने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
महाराष्ट्र के लिए उड़ान भरने से पहले कराना होगा RT-PCR टेस्ट
महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा और केरल से राज्य में आने वाले सभी सभी घरेलू यात्रियों को 72 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट कि निगेटिव रिपोर्ट आवश्यक है। हालांकि, बिना RT-PCR टेस्ट कराए महाराष्ट्र पहुंचे वाले लोगों को 850 रुपये की फीस चुकाकर मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच करानी होगी। रिपोर्ट के निगेटिव आने के बाद ही यात्रियों को शहर में जाने की अनुमति दी जाएगी।
क्या रहेंगे महाराष्ट्र में क्वारंटाइन के नियम?
कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने वाले यात्रियों को मुंबई में संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। इसी तरह जो लोग संक्रमितों में संपर्क में आए हैं उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। हालांकि, सात दिनों में राज्य से वापसी या कहीं आगे की यात्रा करने वालों के लिए क्वारंटाइन नियम लागू नहीं होगा। ऐसे यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान अपनी वापसी या आगे के स्टेशन के टिकट दिखानी होगी।
सड़क या रेल मार्ग से यात्रा करने पर लागू होंगे यह नियम
नई गाइडलाइंस के अनुसार उपर दिए गए राज्यों से रेल मार्ग के जरिए महाराष्ट्र की यात्र करने वालों को 96 घंटे पहले तक की कोरोना वायरस की RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा सड़क मार्ग से राज्य की यात्रा करने वालों को राज्य की सीमाओं को कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट दिखानी होगी। इसी तरह कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले लोगों को एंटीजन टेस्ट कराना होगा या फिर वह वापस लौट सकेंगे।
होटल और सिनेमा हॉल को लेकर लागू की ये पाबंदियां
स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों के अलावा सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां और सभी कार्यालय 31 मार्च तक 50 प्रतिशत क्षमता पर कार्य सकेंगे। इसके अलावा किसी को भी फेस मास्क और तापमान की जांच के बिना इन जगहों पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह विवाह समारोहों में आने वाले मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार कार्यक्रम में यह संख्या 20 रहेगी।
कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगा मॉल्स में प्रवेश?
रिपोर्टों के अनुसार मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अब मॉल और शॉपिंग सेंटर जाने वालों के लिए एंटीजन टेस्ट या कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। शुक्रवार को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है।
इन जिलों में लागू है लॉकडाउन?
औरंगाबाद में सप्ताहांत पर पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू किया गया है। नासिक में दुकानों और प्रतिष्ठानों को शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच बंद रहने का आदेश दिया गया है। ठाणे में 31 मार्च तक लॉकडाउन लागू किया गया हैं और यहां 16 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। परभणी में 31 मार्च तक सभी पूजा स्थल बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह नागपुर में बढ़ते संक्रमण के कारण 21 मार्च तक सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है।