पैन कार्ड के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो पहले जान के कुछ महत्वपूर्ण बातें
क्या है खबर?
परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) एक अद्वितीय 10 अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान है, जो आयकर विभाग द्वारा भारत के सभी करदाताओं को आवंटित की जाती है।
यह वित्तीय लेनदेन से गुज़रने के लिए आवश्यक है, इनमें कर योग्य वेतन/व्यावसायिक शुल्क प्राप्त करने के लिए, संपत्ति की बिक्री या ख़रीद के लिए और म्यूचुअल फ़ंड का कारोबार मुख्य हैं।
अगर आपके पास अब तक पैन नहीं है और आवेदन करने जा रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले कुछ बातें ज़रूर जान लें।
पैन
अब पैन और आधार का किया जा सकता है परस्पर उपयोग
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड को विनिमेय बना दिया है।
इसका मतलब है कि अब आप इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए पैन कार्ड की बजाय अपने आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा आधार का इस्तेमाल अन्य सेवाओं के लिए भी किया जा सकता है, जहाँ पैन देना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए सोना बेचना/ख़रीदना, संपत्ति बेचने और ख़रीदने के लिए।
डीऐक्टिवेट
आधार से लिंक न होने पर पैन हो सकता है डीऐक्टिवेट
ख़बरों के अनुसार, सरकार उन सभी पैन कार्डों को अस्थायी रूप से अमान्य करने की योजना बना रही है, जो 31 अगस्त, 2019 तक आधार से लिंक नहीं है।
इस क़दम के पीछे की सोच यह है कि सरकार का मानना है कि अगर इतने विस्तार के बाद भी आपका पैन आधार के साथ लिंक नहीं हुआ है, तो इसकी सत्यता संदिग्ध है।
सीधे शब्दों में कहा जाए, तो सरकार को संदेह है कि आपका पैन नक़ली हो सकता है।
नियम
एक से अधिक पैन के लिए आवेदन करना या रखना है गैरकानूनी
आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि जिनके पास पहले से ही पैन मौजूद है, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध है।
ऐसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
हालाँकि, आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन/परिवर्तन या डाटा में सुधार के लिए फ़ॉर्म भर कर पैन में बदलाव करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
जानकारी
पैन में भ्रामक और गलत जानकारी देने पर
आयकर विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, व्यक्ति द्वारा दिए गए पहचान, पते का प्रमाण और अन्य दस्तावेज़ों की प्रमाणिकता की जाँच तीसरे पक्ष से करवाई जाती है। अगर कोई जानकारी भ्रामक/गलत पाई जाती है, तो व्यक्ति पर उचित कार्यवाई की जाती है।
आवेदन
अगर आपके पास पैन नहीं है तो ऐसे करें आवेदन
अगर आप नए पैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले NSDL के अधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँ।
वहाँ ऐप्लिकेशन प्रकार और श्रेणी का चुनाव करें। अब आवश्यक आवेदक विवरण दर्ज करें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
सफलतापूर्वक आवेदन के बाद आपको एक पावती नंबर मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आवेदन की स्थिति जाँच सकते हैं।
जानकारी
ऑनलाइन पैन कार्ड के आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
ऑनलाइन पैन कार्ड के आवेदन के लिए आपको एक पहचान प्रमाण पत्र, जैसे आधार कार्ड/राशन कार्ड/पासपोर्ट में से कोई एक और पते के प्रमाण के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट और जन्मतिथि प्रमाण के रूप में दसवीं का सर्टिफ़िकेट/जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/पासपोर्ट देना होगा।
लिंक
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया
अपने पैन नंबर को आधार नंबर से जोड़ने के लिए सबसे पहले आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए, जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो।
अब आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
अगर आप पहली बार यह वेबसाइट खोल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 'Register Yourself' पर क्लिक करें।
इसके बाद अपने पैन की जानकारी के साथ अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरकर OTP वेरिफ़िकेशन के बाद पासवर्ड बना लें।
तरीका
इन आसान तरीकों से आपका पैन, आधार से हो जाएगा लिंक
अगर आपका पहले से ही अकाउंट है तो 'Login Here' पर क्लिक करें। यूज़र आईडी की जगह अपना पैन नंबर डालें और पासवर्ड एवं कैप्चा कोड डालकर 'Login' पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके सामने एक पॉप अप विंडो खुलकर आएगा, जिसमें आधार नंबर से लिंक करने के लिए कहा जाएगा।
अपना आधार नंबर डालकर कैप्चा कोड डालें और 'Link Now' पर क्लिक करें। आपका पैन अब आधार से लिंक हो गया है।
जानकारी
पॉप-अप विंडो न दिखने पर करें यह
पॉप-अप विंडो न दिखने पर घबराएँ नहीं। अब भी आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर दिख रहे मेन्यू की सेटिंग्स में जाएँ और 'Link Aadhaar' वाला विकल्प चुनें। वहाँ अपना आधार नंबर डालकर सेव कर दे।