NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / रेप पीड़िता ने आरोपी से की शादी, समझौते के बाद हाई कोर्ट ने रद्द किया केस
    अगली खबर
    रेप पीड़िता ने आरोपी से की शादी, समझौते के बाद हाई कोर्ट ने रद्द किया केस
    रेप पीड़िता और आरोपी ने शादी के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट में समझौते के लिए अर्जी डाली थी (फोटो- विकिपीडिया)

    रेप पीड़िता ने आरोपी से की शादी, समझौते के बाद हाई कोर्ट ने रद्द किया केस

    लेखन गौसिया
    Aug 24, 2022
    04:27 pm

    क्या है खबर?

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेप के आरोप का सामना कर रहे 23 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी है। मामले में कोर्ट ने समझौते की इजाजत दी है।

    कोर्ट ने कहा, "इस मामले में पिछली कार्रवाई को रद्द कर दिया जाए। साथ ही याचिकाकर्ता और वादी की रजामंदी के बाद समझौते को मान्य किया जाए।"

    शख्स पर POCSO अधिनियम और IPC के तहत रेप का आरोप था।

    आइए जानते हैं कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया।

    मामला

    साल 2019 में शुरू हुआ था मामला

    पीड़िता के पिता ने मार्च, 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी लापता है, जिसके बाद पुलिस को लड़की आरोपी के साथ मिली।

    दोनों ने दावा किया कि उन्होंने जो कुछ भी किया, सहमति से किया।

    उस वक्त लड़की की उम्र महज 17 साल थी और आरोपी 20 साल का था। आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत रेप का मामला दर्ज किया गया।

    18 महीने जेल में रहने के बाद आरोपी को जमानत मिल गई थी।

    रिहाई

    आपसी सहमति से दोनों पक्ष ने शादी की

    रिहाई के बाद आरोपी और लड़की ने संपर्क किया।

    17 साल की लड़की ने 18 साल की उम्र के बाद आरोपी से नवंबर, 2020 में आपसी सहमति से शादी कर ली। एक साल बाद दंपति की एक बच्ची भी हुई। हालांकि उस वक्त मामला सेशन्स कोर्ट में लंबित था।

    इसके बाद दोनों ने कोर्ट के सामने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। लड़की और आरोपी दोनों ने CrPC की धारा 320 के साथ पठित धारा 482 के तहत समझौता याचिका दायर की।

    फैसला

    हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त क्या कहा?

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने बेंगलुरू ग्रामीण जिले की एक विशेष कोर्ट में आरोपी के खिलाफ लंबित कार्रवाई को रद्द कर दिया।

    उन्होंने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध को शायद ही साबित कर सकता है।"

    कोर्ट ने कहा कि पहले भी महिला के साथ शादी के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को रद्द किया गया है। उन निर्णयों का पालन करते हुए दोनों पक्षों के बीच समझौते को स्वीकार करना उचित है।

    जानकारी

    क्या है POCSO अधिनियम?

    यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO) बनाया गया है।

    इस अधिनियम को साल 2012 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था।

    कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है।

    इसके अंतर्गत अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है और ये बेहद कड़ा कानून है। इसमें जमानत भी नहीं मिलती है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    रेप
    यौन उत्पीड़न
    कर्नाटक हाई कोर्ट
    यौन शोषण

    ताज़ा खबरें

    IPL 2025, क्वालीफायर-2: श्रेयस अय्यर ने जड़ा मैच जिताऊ अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द डे' इंडियन प्रीमियर लीग
    IPL 2025: PBKS ने क्वालीफायर-2 को जीतकर फाइनल में किया प्रवेश, देखिए मैच के शानदार मोमेंट्स IPL 2025
    IPL 2025 में खत्म हुआ मुंबई इंडियंस का सफर, आंकड़ों से जानिए कैसा रहा प्रदर्शन इंडियन प्रीमियर लीग
    IPL 2025: PBKS ने क्वालीफायर-2 में MI को हराया, दूसरी बार फाइनल में किया प्रवेश  IPL 2025

    रेप

    नन रेप केस में बिशप फ्रैंको मुलक्कल बरी, फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी पीड़िता केरल
    छत्तीसगढ़: पॉर्न देखकर 2 महीने तक 8 वर्षीय बच्ची से रेप करते रहे 7 नाबालिग छत्तीसगढ़
    महाराष्ट्र: शिवसेना नेता पर रेप और जबरन गर्भपात का आरोप, हो सकती है गिरफ्तारी महाराष्ट्र
    पोर्न वीडियो की मोबाइल तक आसान पहुंच है दुष्कर्म का प्रमुख कारण- गुजरात के गृह मंत्री भारत की खबरें

    यौन उत्पीड़न

    चेन्नई: छात्रा के सामने हस्तमैथुन करने लगा कर्मचारी, भारी विरोध के बाद जागा विश्वविद्यालय प्रशासन चेन्नई
    सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा रहा अधिकारी यौन शोषण का दोषी करार, बर्खास्त करने का फैसला भारतीय सेना
    दलित कार्यकर्ता नवदीप कौर के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप, हाई कोर्ट जाएंगे परिजन किसान आंदोलन
    महाराष्ट्र: चार वर्षीय मासूम से यौन शोषण के दोषी 80 वर्षीय दंपति को 10 साल जेल महाराष्ट्र

    कर्नाटक हाई कोर्ट

    कर्नाटक: FIR दर्ज न करने पर SHO को एक सप्ताह तक सड़क की सफाई का आदेश कर्नाटक
    कर्नाटक में ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा एक प्रतिशत आरक्षण, सरकार ने जारी की अधिसूचना कर्नाटक
    उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्विटर इंडिया के प्रमुख को भेजा गया नोटिस दुर्भावनापूर्ण- कर्नाटक हाई कोर्ट ट्विटर
    कौन हैं पेगासस जासूसी मामले की जांच करने वाली समिति के प्रमुख जस्टिस आरवी रविंद्रन? लोढ़ा समिति

    यौन शोषण

    गोवा: यौन शोषण के आरोपों से घिरे मंत्री मिलिंद नाइक का इस्तीफा, जानिये पूरा मामला गोवा
    चर्चित कानून: कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने को बनाया गया POSH एक्ट क्या है? भारत की खबरें
    लिव-इन संबंध है अभिशाप, बन रहा यौन अपराधों में इजाफे का कारण- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मध्य प्रदेश
    बचपन में यौन उत्पीड़न का शिकार हुईं कंगना, बोलीं- मुझे गलत तरीके से छुआ गया यौन उत्पीड़न
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025