
क्या हरियाणा में शराब खरीदने-बेचने पर सख्ती हो गई है? जानिए क्या कहती है नई नीति
क्या है खबर?
हरियाणा में अब शराब पीना और खरीदना कुछ ज्यादा सख्त होगा क्योंकि ख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 2025-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है।
सरकार ने तय किया है कि कोई भी शराब का ठेका या दुकान सीधे राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग पर न दिखाई दे और विज्ञापन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
आइए, जानते हैं हरियाणा सरकार ने नई शराब नीति में क्या-क्या सख्ती की है?
सख्ती
3 लाख रुपये तक जुर्माना
नीति के मुताबिक, शराब की दुकानें राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों पर नहीं दिखेंगी। ऐसा शराब की जल्द खरीद को रोकने के उद्देश्य से किया गया है।
इन राजमार्गों से दिखने वाले साइनबोर्ड या किसी तरह के विज्ञापन को भी उल्लंघन माना जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार उल्लंघन पर 1 लाख, दूसरी बार में 2 लाख और तीसरी बार में 3 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।
लगातार नियम तोड़ने पर दुकानदार का लाइसेंस रद्द होगा।
नियम
गांव में भी नहीं होंगी दुकान
नीति में कहा गया है कि 500 या उससे कम आबादी वाले गांव में शराब की कोई सब-वेंड नहीं खुलेगी।
इसका उद्देश्य छोटे गांव के लोगों को जिम्मेदारी से शराब की खरीदारी करने के लिए प्रेरित करना है। इससे लोगों की चिंता भी खत्म होगी।
इस नीति से राज्य में 152 मौजूदा सब-वेंड बंद हो जाएंगे। आबकारी नीति 12 जून, 2025 से शुरू होकर 31 मार्च, 2027 तक जारी रहेगी।
नीति
75 की जगह 150 मीटर दूर बिकेगी शराब
नीति में शराब की दुकानों को अब स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड और धार्मिक स्थलों जैसे स्थानों से 150 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। पहले न्यूनतम दूरी 75 मीटर थी।
हरियाणा में अब शराब की दुकानें भी सुबह 8 बजे तक नहीं खुल सकेंगी। दुकानों को सुबह 4 बजे तक बंद करना होगा।
नीति को अगले महीने जून से सख्ती से लागू किया जाएगा।
जानकारी
बैठाकर शराब पिलाना महंगा?
जहां बैठकर शराब पीने की व्यवस्था हो, उसके लिए दुकान मालिकों को जिले के आधार पर लाइसेंस शुल्क का एक प्रतिशत देना होगा। गुरुग्राम में 4, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला में 3 और अन्य जिलों में 1 प्रतिशत है। इसके लिए 1,000 वर्ग मीटर जगह हो।