वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 विधेयक संसद में पेश करेगी सरकार, ये होंगे बदलाव
केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर कटौती करने की तैयारी कर रही है। इससे जुड़े 2 विधेयक आज संसद में पेश किए जा सकते हैं। एक विधेयक के जरिए मुसलमान वक्फ कानून, 1923 को खत्म किया जाएगा। दूसरे विधेयक में वक्फ कानून, 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। इन दोनों विधेयकों के जरिए सरकार कुल 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है।
विधेयकों में क्या हैं प्रावधान?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वक्फ कानून, 1995 की धारा 40 को पूरी तरह से हटाया जाएगा। इसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ कानून, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 होगा। नए अधिनियम में वक्फ की संपत्ति का पंजीयन करने के लिए केंद्रीयकृत पोर्टल और डेटाबेस बनाए जाने का भी प्रावधान है।
बोर्ड में बढ़ेगा प्रतिनिधित्व
विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। बोहरा और आगाखानी के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को अनिवार्य रुप से नियुक्त करना होगा। विधेयक में महिलाओं के अधिकारो को सुरक्षित करने का भी प्रस्ताव है।
जिला कलेक्टरों को दिए गए अधिकार
विधेयक में जिला कलेक्टर को वक्फ अधिनियम से संबंधित विवादों को सुलझाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। कलेक्टरों को वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच किसी भी विवाद को निपटाने का अधिकार दिया गया है। विधेयक की धारा 3C में कहा गया है, "अगर सरकारी संपत्ति को लेकर कोई प्रश्न उठता है तो उसे कलेक्टर के पास भेजा जाएगा, जो उचित समझे जाने पर जांच करेगा और निर्धारित करेगा कि ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं।"
कैसी होगी वक्फ परीषद?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वक्फ परिषद का अध्यक्ष अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री होगा। राज्यसभा और लोकसभा के 3 सांसद इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा मुस्लिम संगठनों के 3 लोग, वक्फ का मुतल्लवी जिसकी आय 5 लाख से ज्यादा हो, 3 मुस्लिम विद्वान, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व जज, एक वकील और 4 राष्ट्रीय महत्व के लोग इसमें शामिल होंगे। मुस्लिम समाज से नामित होने वाली 2 महिलाएं भी परिषद की सदस्य होंगी।
क्या होता है वक्फ बोर्ड?
वक्फ बोर्ड वो संस्था होती है, जो मुस्लिम धर्म के लिए दान की गई या पीढ़ियों से मुस्लिमों के नाम चल रही संपत्ति की देख-रेख करती है। वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई संपत्ति पर कब्जा करने या उसे किसी और को देने का अधिकार होता है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनके पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं। इनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है।