इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया
हर देश में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। भारत में भी कोई भी गाड़ी चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एजेंट का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब आप इसके लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किन-किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जानें।
सबसे पहले बनेगा लर्नर लाइसेंस
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो सबसे पहले आपका लर्नर का लाइसेंस बनेगा। इसके बाद ही आपका परमानेंट लाइसेंस बन सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पात्रता
किसी भी नागरिक को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 18 साल हो। अगर आप इनमें से कोई भी एक पात्रता पूरी नहीं करते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना सरकारी नियमों का उल्लंघन होता है। ऐसा करने वाले को जुर्माना भरना पड़ता है। इसलिए बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी न चलाएँ।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली या टेलीफोन का बिल, हाउस टैक्स की रसीद राशन कार्ड और तहसील या जिलाधिकारी ऑफ़िस से जारी किए गए निवास प्रमाण में से किसी एक की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जन्मतिथि प्रमाण के तौर पर 10वीं कक्षा की मार्कशीट की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही चार रंगीन फोटो और खुद का पता लिखा ख़ाली रजिस्टर्ड लिफाफ़ा ज़रूरी होता है।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों को सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ आपको अपने राज्य का चुनाव करना होगा। इसके बाद RTO ऑफ़िस का चुनाव करना होगा। जैसे ही आप RTO ऑफ़िस का चुनाव करते हैं, वैसे ही एक नया पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आपको वहाँ बाएँ साइड में अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प दिख जाएगा। वहाँ क्लिक करें।
परिवहन विभाग के पास पहुँच जाएगा आपका फ़ॉर्म
अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद लर्नर और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के दो विकल्प दिखेंगे। अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है, तो न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें, अन्यथा लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करें। उसपर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। वहाँ सबमिट पर क्लिक करते ही लर्नर लाइसेंस का फ़ॉर्म खुलेगा। ज़रूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन टैब पर क्लिक करें। अब आपका फ़ॉर्म परिवहन विभाग के पास पहुँच जाएगा।
लाइसेंस के लिए देना होगा ड्राइविंग टेस्ट
सफलतापूर्वक फ़ॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक निश्चित तारीख़ को फ़िज़िकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपने जिस वाहन के लिए आवेदन किया है, टेस्ट अधिकारी के सामने वो गाड़ी चलाकर दिखाना होगा। इसके लिए आपको अपना वाहन साथ लेकर जाना होगा। इसके बाद परिवहन विभाग में आपका लिखित टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें ड्राइविंग से जुड़े 10 सवाल पूछे जाएँगे। उसमें से छह सवालों के सही जवाब देने ज़रूरी हैं।
टेस्ट पास करने के सात दिन बाद आपके पते पर आ जाएगा लाइसेंस
अगर आप सभी टेस्ट पास कर लेते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर सात दिन के बाद भेज दिया जाएगा। रिन्यू के लिए दिया गया लाइसेंस भी सात दिन के अंदर आ जाएगा।