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    कोरोना वायरस: नियमों का उल्लंघन करने पर किस राज्य में कितना जुर्माना?

    कोरोना वायरस: नियमों का उल्लंघन करने पर किस राज्य में कितना जुर्माना?

    लेखन मुकुल तोमर
    Nov 21, 2020
    03:29 pm

    क्या है खबर?

    कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर कुछ नियम बनाए हैं, जिनमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि शामिल हैं।

    इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है और सभी राज्यों में अलग-अलग जुर्माना है। आइए फिर जानते हैं कि विभिन्न राज्यों में किस नियम का उल्लंघन करने पर कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

    दिल्ली

    दिल्ली में अब नियमों का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना

    सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां कोरोना वायरस महामारी की स्थिति बेहद खराब है और शहर तीसरी लहर का सामना कर रहा है।

    दिल्ली सरकार ने इसी हफ्ते कोरोना वायरस संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने को 500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया है। मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने या तंबाकू का प्रयोग करने, क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर ये जुर्माना लग सकता है।

    मुंबई और पुणे

    महामारी से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में कितना जुर्माना?

    महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क न पहनने पर 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

    वहीं पुणे में मास्क न पहनने पर 500 रुपये और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना है। थूकने संबंधी नियमों का दूसरी बार उल्लंघन करने पर 3,000 रुपये का जुर्माना और तीन दिन की सार्वजनिक सेवा और तीसरी बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और पांच दिन की सार्वजनिक सेवा का प्रावधान है।

    कर्नाटक

    कर्नाटक में कम किया गया जुर्माना

    कोरोना वायरस महामारी से दूसरे सबसे अधिक प्रभावित राज्य कर्नाटक में पहले कोरोना वायरस संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर शहरी इलाकों में 1,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 500 रुपये का प्रावधान था।

    हालांकि दैनिक मामलों में कमी और भारी जुर्माने पर जनता के आक्रोश के बाद अक्टूबर में जुर्माने को कम कर दिया गया और अभी शहरी इलाकों में 250 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 100 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

    तमिलनाडु

    तमिलनाडु में कितना जुर्माना?

    शीर्ष प्रभावित राज्यों में शामिल तमिलनाडु में क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

    वहीं मास्क न पहनने पर 200 रुपये और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना है।

    इसके अलावा अगर किसी सैलून, स्पा, जिम या अन्य किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

    केरल और ओडिशा

    केरल और ओडिशा में इतना जुर्माना

    हाल ही में कोरोना वायरस की बड़ी लहर का सामना करने वाला केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने एक साल तक कोरोना वायरस संबंधी गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य कर रखा है। राज्य में पहले मास्क न पहनने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा था, जो अभी 500 रुपये कर दिया गया है।

    वहीं ओडिशा में नियमों के उल्लंघन के पहले तीन मामलों पर 200 रुपये और इसके बाद हर बार 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

    उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब

    उत्तरी राज्यों में क्या हैं प्रावधान?

    उत्तरी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है और ऐसा न करने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

    वहीं हरियाणा के गुरूग्राम में मास्क न पहनने पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। राज्य के अन्य इलाकों में 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

    इसी तरह पंजाब में मास्क न पहनने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

    जानकारी

    गुजरात में 500 तो झारखंड में एक लाख रुपये तक का जुर्माना

    गुजरात में मास्क न पहनने और बाहर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना है। पान की दुकान के आसपास लोगों के थूकने पर दुकानदार पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। झारखंड में 1 लाख रुपये और दो साल तक की सजा का प्रावधान है।

    अन्य राज्य

    राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार की ये स्थिति

    राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अनिवार्य करने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित कर चुका है। नियमों का उल्लंघन करने पर 200 से 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

    वहीं मध्य प्रदेश में मास्क न पहनने पर 100 रुपये और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

    बिहार में मास्क न पहनने पर 50 रुपये का जुर्माना है।

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