राजपाल यादव को तीन महीने जेल की सजा, जानिये क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन महीने की सजा सुनाई है। उन्हें यह सजा चेक बाउंस मामले में सुनाई गई है। दरअसल, यादव ट्रायल कोर्ट के सामने हुए एक समझौते की रकम नहीं दे पाए थे। इस पर कड़ा रूख अपनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें तीन महीने जेल की सजा सुनाई है। यादव पर यह मामला पिछले काफी समय से चल रहा है। आइये जानते हैं कि क्या है पूरा मामला जिसमें उन्हें सजा हुई है।
लोन वापसी के लिए दिया चेक हो गया था बाउंस
साल 2010 में राजपाल यादव ने इंदौर निवासी सुरेंदर सिंह से निजी जरुरत बताते हुए पांच करोड़ रुपए का लोन लिया था। तय समय पर यादव इस लोन को नहीं चुका पाए। लोन की वापसी के लिए यादव ने सुरेंदर सिंह को एक चेक दिया था, लेकिन बैंक में जमा करने पर यह चेक बाउंस हो गया। इसके बाद सुरेंदर सिंह कोर्ट पहुंच गए। ट्रायल कोर्ट में इसी साल तय हुआ था कि यादव 10.4 करोड़ रुपए की रकम चुकाएंगे।
समझौते के बाद भी नहीं चुका पाए लोन
ट्रायल कोर्ट में हुए समझौते के बाद भी यादव यह लोन नहीं चुका पाए। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने यादव पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई है।
कॉमिक रोल के लिए जाने जाते हैं राजपाल
राजपाल यादव बॉलीवुड के सबसे सफल कॉमेडी एक्टर्स में से एक हैं। वे अपने कॉमिक रोल और कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दूरदर्शन के टेलीविजन सीरियल 'मुंगेरी के भाई नौरंगीलाल' में भी काम किया था। काॅमेडी फिल्मों के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर भी काम किया है। इनमें 'मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं', 'लेडीज टेलर', 'रामा रामा क्या है ड्रामा', 'मैं, मेरी पत्नी और वो 'आदि फिल्में शामिल हैं।