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    अनलॉक-5 गाइडलाइंस: 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, स्कूल-कॉलेजों पर राज्यों को लेना होगा निर्णय

    अनलॉक-5 गाइडलाइंस: 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, स्कूल-कॉलेजों पर राज्यों को लेना होगा निर्णय

    लेखन भारत शर्मा
    Sep 30, 2020
    09:45 pm

    क्या है खबर?

    केंद्र सरकार ने बुधवार शाम को अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत आगामी 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ फिर से खुल सकेंगे। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशा निर्देश जारी करेगा।

    बता दें कि अनलॉक-4 का आज आखिरी दिन था और गुरुवार से अनलॉक-5 की शुरुआत होगी। इसको लेकर सरकार ने नई रियायतों के साथ गाइडलाइंस जारी की है।

    आदेश

    सिनेमा हॉल में खाली रखनी होगी आधी सीटें

    गृह मंत्रालय की ओर से शाम को जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार देश में कंटेनमेंट जोन के बाद सिनेमा हॉल्स, थियेटर और मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। यानी कि यहां पर आधी सीट खाली रहेंगी।

    इसी तरह तैराकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्कों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी गई है। इसी तरह मनोरंजन वाली अन्य जगह भी खोली जा सकेगी।

    स्कूल-कॉलेज

    स्कूल-कॉलेजों के संचालन पर राज्यों को लेना होगा निर्णय

    गाइडलाइंस के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह तय कर सकते हैं कि वो 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोलना चाहते हैं या नहीं। इस पर निर्णय संबंधित स्कूल, संस्थान प्रबंधन के परामर्श से लिया जाएगा।

    इसी तरह छात्रों को अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल और कॉलेजों में बुलाया जा सकेगा। माता-पिता की सहमति के आधार पर ही निर्णय किया जाएगा।

    ऑनलाइन कक्षाएं

    ऑनलाइन कक्षाओं पर रहना चाहिए मुख्य फोकस

    गाइडलाइंस के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा पर मुख्य फोकस रखना होगा। इसी तरह वर्तमान में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने वाले संस्थानों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मांगने वाले छात्रों को इसकी अनुमति देनी होगी।

    इसी तरह स्कूल-कॉलेजों के संचालन से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को SOP तैयार करनी होगी। अनुमति के बाद स्कूल-कॉलेज खोलने वाले संस्थानों को SOP का गंभीरता से पालन करना होगा।

    सभा

    सभाओं में 100 से अधिक लोगों की दी जा सकेगी अनुमति

    गाइडलाइंस के अनुसार वर्तमान में कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं में 100 लोगों की अनुमति दी जा रही है।

    हालांकि, अब राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर 100 से अधिक लोगों की भी अनुमति दे सकेंगे, लेकिन इसमें सभा स्थल की क्षमता के आधार पर 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति दी जा सकेगी।

    इसी तरह मास्क, सोशल डिस्टैंसिंग, थर्मल स्क्रिनिंग और सैनिटाजर की व्यवस्था आवश्यक होगी।

    जानकारी

    स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ही होगी प्रयोगशाला कार्यों की अनुमति

    गाइडलाइंस के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग (DHE) कॉलेज खोलने के समय पर निर्णय ले सकता है। हालांकि, उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं को बढ़ावा देना होगा। कॉलेजों में केवल Phd तथा साइंस और टेक्नोलॉजी के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशालाएं खोली जा सकेंगी।

    पाबंदी

    अनलॉक-5 में जारी रहेगी ये पाबंदियां

    गाइडलाइंस के अनुसार अनलॉक-5 में कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक सख्ती से लॉकडाउन की पालना कराई जाएगी।

    देश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति के बिना किसी को भी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

    आवश्यकता के आधार पर जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और उनके सख्ती से नियमों का पालन करते हुए केवल आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति दी जाएगी। नए कंटेनमेंट जोन की सूचना गृह मंत्रालय को भेजनी होगी।

    आदेश

    केंद्र सरकार के परामर्श के बिना लागू नहीं किया जाएगा लॉकडाउन

    गाइडलाइंस के अनुसार अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाद बिना केंद्र सरकार के परामर्श के किसी भी तरह का लॉकडाउन लागू नहीं कर सकेंगे।

    इसी तरह राज्य के अंदर और बाहर परिवहन और आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। सभी क्षेत्रों में महामारी से रोकथाम के उपायों का संख्ती से पालन कराया जाएगा।

    इसी तरह सभी लोगों को आरोग्य सेतू ऐप का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

    जानकारी

    महाराष्ट्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक बढ़ाया लॉकडाउन

    इधर, महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 31 अक्टूबर तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इसके साथ सरकार ने आगामी 5 अक्टूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होटल, फूड कोर्ट्स, रेस्त्रां और बार को खोलने की अनुमति जारी की है।

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