सेरोगेसी से मां बनने वाली सरकारी कर्मचारी भी ले सकेंगी मातृत्व अवकाश, नियमों में संशोधन हुआ
क्या है खबर?
सेरोगेसी के जरिए मां बनने वाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है।
अभी तक सेरोगेसी से मां बनने वाली सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का कोई प्रावधान नहीं था। केंद्र ने इस संशोधन के साथ 50 साल पुराने नियम को बदला है।
मां के साथ पिता को भी अवकाश का लाभ मिलेगा।
नियम
क्या कहता है नियम?
केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार, सरोगेसी के मामले में सरोगेट के साथ-साथ 2 से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, अगर महिला या पति में से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं।
पिता को बच्चे के जन्म से 6 महीने के भीतर 15 दिनों के लिए पितृत्व अवकाश मिलेगा। इसके साथ ही महिला कर्मचारी नए नियम के तहत बाल देखभाल अवकाश भी ले सकती हैं।
बदलाव
18 जून को अधिसूचित किया गया है नियम
संशोधित नियमों को कार्मिक मंत्रालय की ओर से 18 जून को अधिसूचित किया गया है।
बता दें कि सेरोगेसी को 2002 में मान्यता मिली थी, लेकिन इसके लिए कोई खास नियम नहीं थे।
मौजूदा नियमों में महिला सरकारी कर्मचारी और एकल पुरुष सरकारी सेवक को अपने 2 जीवित बच्चों की देखभाल के लिए शिक्षा और बीमारी जैसी जरूरतों के लिए पूरे सेवाकाल में 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश मिल सकता है।