हरियाणा में अब एकल पिता ले सकेंगे बच्चे की देखभाल के लिए 2 साल की छुट्टी
हरियाणा में अब राज्य के सरकारी कर्मचारी एकल पिता को भी बच्चे की देखभाल के लिए दो साल की छुट्टी का प्रावधान किया गया है। इससे कोई भी एकल पिता अपनी पूरी सेवा अवधि में 730 दिन की छुट्टी 18 साल तक के दो जीवित बच्चों की देखभाल के लिए ले सकते हैं। इसमें अवविवाहित, विधुर, तलाकशुदा पुरुष कर्मचारी भी शामिल हैं। सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में हरियाणा सिविल सर्विस (अवकाश) नियम 2016 के संशोधन को मंजूरी दी।
अभी तक सिर्फ महिलाओं के पास था यह विशेष अधिकार
अगर एकल पिता या माता के साथ 60 प्रतिशत से अधिक अक्षमता वाले 18 साल से अधिक उम्र के दिव्यांग बच्चे हैं तो उन्हें भी यह अवकाश मिल सकेगा। बच्चों की देखभाल का अवकाश अभी तक महिलाओं को मिल रहा था। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। इसमें बताया गया कि यह प्रावधान केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक है। इसके अलावा रात्रि चौकीदारों को भी कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देने की मंजूरी दी गई।