जमीन के बदले नौकरी: CBI ने दाखिल की चार्जशीट, लालू यादव और तेजस्वी को आरोपी बनाया
क्या है खबर?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के कथित घोटाले में चार्जशीट दाखिल की।
CBI ने चार्जशीट में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कई अन्य को आरोपी बनाया है।
इससे पहले मार्च में सभी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
अधिवक्ता
CBI ने कोर्ट में क्या कहा?
CBI ने अधिवक्ता डीपी सिंह ने कोर्ट से कहा कि मामले में पहले से ही चार्जशीट दायर होने के बावजूद मामले में एक नई चार्जशीट दायर की गई है क्योंकि कथित घोटाला एक अलग कार्यप्रणाली के तहत हुआ है।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि लालू यादव और 3 अन्य के खिलाफ पहली चार्जशीट में लगे आरोपों को मंजूरी का इंतजार है।
कोर्ट ने नई चार्जशीट को लेकर सुनवाई की तारीख तय नहीं की है।
मामला
क्या है जमीन के बदले नौकरी का पूरा मामला?
ये मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है। इस दौरान लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने रेलवे में कथित तौर पर ग्रुप-डी में नौकरी के बदले उम्मीदवारों से जमीन ली थी। उस वक्त उम्मीदवारों को यह नौकरियां रेलवे के विभिन्न जोन में दी गईं।
CBI ने पिछले साल अक्टूबर में पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 13 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।
आरोप
CBI ने क्या आरोप लगाए हैं?
CBI ने अपनी पहली चार्जशीट में कहा था कि रेलवे में भर्ती के लिए भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित मानकों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव द्वारा अनियमित नियुक्तियां की गई थीं।
आरोप है कि नौकरी के बदले उम्मीदवारों ने लालू के परिवार के सदस्यों को बाजार दर से कम कीमत पर अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से जमीन उपलब्ध करवाई थी।
कार्रवाई
अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई?
10 अक्टूबर, 2022 को CBI ने कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसी साल 6 मार्च को CBI ने राबड़ी और लालू यादव से पूछताछ की थी और 10 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तेजस्वी और उनकी बहनों के घरों पर छापा मारा था।
15 मार्च को लालू यादव अन्य आरोपियों को CBI कोर्ट ने जमानत दे दी थी और तेजस्वी को कोर्ट ने पेशी का समन भेजा था।
मामले की सुनवाई अब 12 जुलाई को होनी है।