
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मिलेगा डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, आदेश लागू
क्या है खबर?
देश के किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति के सड़क दुर्घटना में घायल होने पर उसे मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी।
इस संबंध में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना की जानकारी दी थी।
योजना के तहत घायलों को किसी भी अस्पताल में 7 दिन तक डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा।
इसके बाद खर्च राशि घायल को वहन करनी होगी।
फैसला
5 मई से लागू हो गई है योजना
यह योजना 5 मई सोमवार से लागू हो गई है। योजना के माध्यम से केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर को 50 प्रतिशत कम करना चाहती है।
योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के साथ समन्वय करेगा।
योजना लागू करने से पहले कई शहरों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसमें संशोधन के बाद इसे अब अंतिम तौर पर लागू किया गया है।
इलाज
कैसे मिलेगा घायलों को इलाज?
गडकरी ने जनवरी में बताया था कि इलाज के लिए हादसे के बाद 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना देनी होगी।
पुलिस को सूचना देने का बाद ही घायल योजना के पात्र माने जाएंगे। योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की होगी।
योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र सरकार एक समिति का भी गठन करेगी।
योजना को काफी सुधार के बाद लागू किया गया है।
हादसा
2024 में हुई थी 1.8 लाख की मौत
पिछले साल 2024 में सड़क हादसों में 1.8 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 30,000 मौत हेलमेट न पहनने से हुई है।
इन मृतकों में 66 प्रतिशत लोगों की उम्र 18-34 वर्ष थी। इसमें 10,000 से अधिक मौत स्कूल और कॉलेज के सामने प्रवेश और निकास की सही व्यवस्था न होने से हुई है। 2023 में 1.7 लाख मौत हुई थी।
इसे देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट मार्च 2024 में असम, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पुडुचेरी में चलाया गया था।