नए आयकर विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, 10 फरवरी को लोकसभा में पेश होने की उम्मीद
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। अब इसके सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है।
इसके पास होने के बाद आयकर में किसी प्रकार की राहत या आयकर अधिनियम में संशोधन के लिए बजट का इंतजार करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
यह विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा।
फायदा
नए आयकर विधेयक से क्या होगा फायदा?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, नए आयकर विधेयक को 6 महीनों में तैयार किया गया है। इसमें करदाताओं के लिए कर अनुपालन को आसान बनाने के साथ इसे पढ़ने और समझने में आसान बनाने के लिए भाषा को सरल बनाने के प्रयास किए गए हैं।
यह विधेयक करदाताओं को अनेक मुकदमेबाजी से बचने में मदद करेगा। लोकसभा में पेश होने के बाद विधेयक को व्यापक परामर्श के लिए वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति को भेजा जा सकता है।
आवश्यकता
नए आयक विधेयक की क्या जरूरत है?
नए आयकर विधेयक का उद्देश्य मौजूदा आयकर ढांचे में सुधार करके प्रावधानों को सरल बनाना है। यह मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यह विधेयक न्याय के उसी दर्शन को मूर्त रूप देगा जो भारतीय न्याय संहिता के मूल में था।
इस कानून ने जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त कर दिया है। इस विधेयक में सरलीकृत निवास नियम लाए जाने की उम्मीद है।