NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    जम्मू-कश्मीर
    क्राइम समाचार
    कोरोना वायरस
    कोरोना वायरस वैक्सीन
    लखीमपुर रेप-हत्याकांड
    हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH)
    भू-धंसाव
    NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला: विशेष अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे- जिलानी
    देश

    बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला: विशेष अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे- जिलानी

    बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला: विशेष अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे- जिलानी
    लेखन प्रमोद कुमार
    Sep 30, 2020, 06:39 pm 1 मिनट में पढ़ें
    बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला: विशेष अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे- जिलानी

    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आए फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। वरिष्ठ वकील और बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की विशेष अदालत के सभी 32 आरोपियों को बरी करने को फैसेले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। गौरतलब है कि आज ही विशेष अदालत ने लगभग 28 साल बाद फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी किया है।

    अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज किया- जिलानी

    जिलानी ने कहा कि इस मामले में सैकड़ों गवाहों के बयान हैं और किसी आपराधिक मामले में ये महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि बयान देने वाले लोगों में IPS अधिकारी और पत्रकार शामिल थे, जिन्होंने अपने बयानों में कहा कि आरोपी व्यक्ति मंच पर बैठे थे और वहीं से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। जिलानी ने आगे कहा कि अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज करते हुए अपना फैसला दिया है इसलिए मुसलमान इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

    जिलानी बोले- आडवाणी और अन्य के खिलाफ सबूत

    जिलानी ने दावा किया कि जब ढांचा गिराया गया, तब वहां खुशियां मनाई जा रही थी और लोग मिठाईयां बांट रहे रहे थे, लेकिन अदालत को इसमें कोई साजिश नजर नहीं आई। आडवाणी और अन्य के खिलाफ सबूत हैं। इसके बावजूद उन्हें बरी कर दिया गया है। जब उन्हें कहा गया कि यह केस CBI लड़ रही थी तो उन्होंने कि पीड़ित और गवाहों के पास भी अपील का अधिकार है, लेकिन एजेंसी को भी ऐसा करना पड़ेगा।

    "मैं भी मामले में गवाह"

    जिलानी ने कहा, "हम पीड़ित हैं। हमारे कई लोग इस मामले में गवाह भी हैं। मैं भी उनमें से एक हूं।" उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान पक्ष से गवाह और पीड़ित दोनों फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

    आडवाणी समेत 32 आरोपी हुए बरी

    1992 में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में CBI की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने इस घटना को पूर्व नियोजित नहीं माना। जज ने फैसला पढ़ते हुए शुरुआती टिप्पणी की कि यह घटना अचानक हुई थी। यह पूर्व नियोजित नहीं थी और भीड़ को रोकने का प्रयास भी किया गया था। इस मामले में बरी होने वाले आरोपियों में लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

    अयोध्या जमीन विवाद से अलग है मामला

    बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला अयोध्या जमीन विवाद से अलग है जिसमें पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन देने को कहा था। प्रधानमंत्री 5 अगस्त को मंदिर की नींव भी रख चुके हैं।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    ताज़ा खबरें
    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
    उमा भारती
    लालकृष्ण आडवाणी
    बाबरी मस्जिद विवाद

    ताज़ा खबरें

    वेंकटेश प्रसाद ने पाकिस्तान को बताया 'नर्क', जावेद मियांदाद को दिया करारा जवाब वेंकटेश प्रसाद
    सोनम कपूर की 'ब्लाइंड' के लिए करना होगा इंतजार, नहीं मिल रहा कोई OTT प्लेटफॉर्म सोनम कपूर
    अमेरिका: 136 साल में पहली बार भारतीय मूल की अप्सरा बनीं हार्वर्ड लॉ रिव्यू की प्रमुख अमेरिका
    बार्ड की मदद से ChatGPT को टक्कर देगी गूगल, CEO सुंदर पिचई ने दी जानकारी गूगल

    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

    सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा समान नागरिक संहिता
    मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ने की तालिबान की तारीफ, कहा- सलाम करता हूं तालिबान
    AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मस्जिदों में नमाज अदा कर सकती है मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट
    अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट

    उमा भारती

    मध्य प्रदेश: उमा भारती ने शराब की दुकान के सामने बांधी गाय, कहा- दूध पियो मध्य प्रदेश
    उमा भारती ने लोधी समाज को "भाजपा को वोट देने के बंधन" से किया मुक्त भाजपा समाचार
    उमा भारती की जेपी नड्डा से मांग- सभी भाजपा शासित राज्यों में की जाए शराबबंदी मध्य प्रदेश
    बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला: कोर्ट ने घटना को पूर्व नियोजित नहीं माना, सभी आरोपी बरी लखनऊ

    लालकृष्ण आडवाणी

    अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कैसे कश्मीर मुद्दा सुलझाने के करीब थे परवेज मुशर्रफ? पाकिस्तान समाचार
    बाबरी मस्जिद विध्वंस: सभी आरोपियों के बरी होने के फैसले पर किसने क्या कहा? योगी आदित्यनाथ
    कल बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कोर्ट का फैसला, जानें अब तक क्या-क्या हुआ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
    बाबरी विध्वंस मामला: 30 सितंबर को फैसला, आडवाणी समेत सभी आरोपियों को उपस्थिति होने का आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

    बाबरी मस्जिद विवाद

    बाबरी मस्जिद विध्वंस: सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया कल्याण सिंह के खिलाफ अवमानना का केस राम मंदिर
    क्या है अनुच्छेद 142, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया? तमिलनाडु
    कांग्रेस ने गिराई बाबरी, अब कोई मस्जिद गिराने की बात नहीं होगी- भाजपा नेता विनय कटियार लखनऊ
    अयोध्या: राम जन्मभूमि के परिसर में खंडित मूर्तियां, शिवलिंग और मंदिर के अवशेष मिलने का दावा केंद्र सरकार

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स क्रिप्टोकरेंसी भाजपा समाचार कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023