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    उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए पांच जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश

    उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए पांच जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश
    लेखन भारत शर्मा
    Apr 19, 2021, 07:27 pm 1 मिनट में पढ़ें
    उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए पांच जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश

    कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश को भी पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। राज्य में प्रतिदिन रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को सरकार को फटकार लगाई। इसके अलावा हाई कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू करने के भी आदेश दिए हैं।

    उत्तर प्रदेश में यह है कोरोना संक्रमण की हालत

    उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है। रविवार राज्य में महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक 30,566 नए मामले सामने आए हैं और 127 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 8,51,620 पर पहुंच गई है। इनमें से अब तक 9,830 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6,50,330 लोग ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,91,457 पर पहुंच गई है।

    इन जिलों की हालत सबसे अधिक खराब

    उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर जिलों की हालत सबसे अधिक खराब हैं। यहां प्रतिदिन रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ में तो 30 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित हो चुके हैं।

    उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जिलों में लगाया नाइट कर्फ्यू

    प्रदेश में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को 10 जिलों में प्रतिदिन रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गविधियों के संचालन पर रोक लगाई थी। इसके अलावा पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया था। हालांकि, उस दौरान सरकार ने लॉकडाउन से इनकार किया था।

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया लॉकडाउन का आदेश

    राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लेकर लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर जिलों में 26 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा सरकार को महामारी से प्रभावित राज्य में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पांचों जिलों में लॉकडाउन आज यानी सोमवार रात से ही प्रभावी हो जाएगा।

    हाई कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार

    हाई कोर्ट की जस्टिस अजित कुमार और सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि जरूरी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो राज्य का मेडिकल सिस्टम पूरा ध्वस्त हो सकता है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हालात यह हो चुके हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री खुद आइसोलेशन में हैं। अस्पतालों में सिर्फ VIP लोगों को इलाज मिल पा रहा है। रेमडेसिविर भी VIP से कहलवाने पर मिल रही है।

    "हम सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं"

    हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "यदि एक लोकप्रिय सरकार अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते महामारी के दौरान जारी गतिविधियों पर कदम नहीं उठा सकती है, तो हम सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं।" कोर्ट ने आगे कहा, "हम इस महामारी, जो कुछ लोगों की लापरवाही से फैली है, उससे बेकसूर लोगों को बचाने के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्य से नहीं भाग सकते हैं। इससे बचाव के लिए सख्त कदम उठाने होंगे।"

    लॉकडाउन के दौरान क्या रहेंगी पाबंदियां?

    हाई कोर्ट के अनुसार लॉकडाउन अवधि में बैंकिंग सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। इसी तरह सभी शॉपिंग कॉम्पलैक्स, मॉल्स, किराना दुकान और अन्य व्यापारिक बाजार बंद रहेंगे। सभी होटल, रेस्टोरेंट्स और छोटे खाने के स्टॉल भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। शादी समारोह में सोशल गैदरिंग पर बैन रहेगा। पूर्व निर्धारित शादी में अनुमति लेकर 25 लोग शामिल हो सकेंगे। मेडिकल-हेल्थ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।

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