आंध्र प्रदेश: जहर का इंजेक्शन देकर मारे गए 18 कुत्ते, प्रधान का पति और सचिव गिरफ्तार
आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में 18 कुत्तों को जहर देकर मारे जाने का मामला सामने आया है। कगीथला वीरबाबू नामक शख्स पर इन कुत्तों को मारने का आरोप लगा है। उसने कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन लगाकर मारा। पुलिस की पूछताछ में उसने गांव के सरपंच के पति और सचिव के कहने पर आवारा कुत्तों को मारने का दावा किया है। मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
गांव में अलग-अलग जगहों पर मृत मिले 18 कुत्ते
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, घटना एलुरु जिले के चेबरोले गांव की है। शनिवार शाम को गांव में अलग-अलग जगहों पर 18 कुत्ते मृत पाए गए। घटना की जानकारी मिलने पर जानवर प्रेमी गांव पहुंचे और कुत्तों के मरने का कारण पता लगाया। चेबरोले थाने के सब-इंस्पेक्टर कासी स्वामी ने बताया कि यलमती मधु पावणी ने कुत्तों को मारने के लिए वीरबाबू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने वीरबाबू को गिरफ्तार कर लिया।
काटने के मामले बढ़ने के कारण कुत्तों को दिया गया जहर- वीरबाबू
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में वीरबाबू ने बताया कि उसने गांव के सचिव और प्रधान के पति के कहने पर कुत्तों को जहर दिया। उसने कहा कि हालिया समय में गांव में कुत्तों के काटने के कई मामले सामने आए थे, इसी कारण सचिव और प्रधान के पति ने उसे कुत्तों को मारने का निर्देश दिया था। प्रधान पति और सचिव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है।
आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत केस
मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 428 और 429 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (एल) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानवर प्रेमियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
कानपुर में भौंकने पर कुत्ते की ईंट मारकर हत्या
उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी आवारा कुत्ते को मारने का मामला सामने आया है। यहां कुत्ते के भौंकने से गुस्साए जैकी नामक शख्स ने ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई जिसके आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले साल की शुरूआत में तेलंगाना में 100 से ज्यादा कुत्तों की मौत का मामला सामने आया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था।
न्यूजबाइट्स प्लस
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 428 और 429 के तहत गाय, आवारा कुत्तों और बिल्लियों समेत किसी भी जानवर को अपाहिज करना या चोट पहुंचाना गैर-कानूनी है। पशुओं को अनावश्यक पीड़ा और यातना देने के मामलों के लिए पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 भी है। इसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है और इसके अंतर्गत किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना एक दंडनीय अपराध माना गया है।