राजस्थान: बेजुबान और लाचार कुत्ते को कार से बांधकर शहर भर में घसीटा, वीडियो वायरल
क्या है खबर?
राजस्थान के जोधपुर में एक बेजुबान कुत्ते के साथ बर्बरता और क्रूरता का मामला सामने आया है।
यहां एक कुत्ते को चलती कार से बांधकर दूर तक घसीटा गया। इस दौरान बेबस और लाचार कुत्ता कार के पीछे मजबूरन दौड़ता रहा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कार चालक की काफी निंदा हो रही है।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आइए पूरा मामला जानते हैं।
घटना
सरकारी अस्पताल में सर्जन है आरोपी
इंडिया टुडे के मुताबिक, जोधपुर के सरकारी अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन रजनीश गलवा ने लावारिस कुत्ते को अपनी कार से न सिर्फ बांधा, बल्कि उसे सड़क पर घसीटा भी। बेजुबान कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए कार के पीछे-पीछे दौड़ता रहा।
सड़क पर चल रहे लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, एक वीडियो में लोग आरोपी को नसीहत देते हुए भी नजर आ रहे हैं।
डॉग होम फाउंडेशन
बाइक सवार ने 'डॉग होम फाउंडेशन' को दी घटना की जानकारी
बाइक पर सवार एक राहगीर ने कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार होते देखा तो उसने तुरंत हस्तक्षेप किया और कार रोक दी। उसने कुत्ते को छुड़वाया और तुरंत शहर के 'डॉग होम फाउंडेशन' को घटना की जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने घायल कुत्ते के लिए एंबुलेंस की भी व्यवस्था की।
डॉग होम फाउंडेशन के एक केयरटेकर ने बताया कि कुत्ते के एक पैर में फ्रैक्चर है, जबकि दूसरे पैर और गर्दन पर चोट के निशान हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें कुत्ते का वायरल वीडियो
Rajasthan doctor chains dog to car, drags around city | Video
— Swati Sanghi (@SanghiSwati) September 19, 2022
An animal abuse case has been registered against a Jodhpur man after he chained a dog to his car and dragged it around.
This is the mindset of an educated person or of a psychopath? pic.twitter.com/W42yZbtAPA
कार्रवाई
आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डॉग लवर्स और कुत्तों से जुड़े संगठनों ने आरोपी डॉक्टर रजनीश गलवा के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।
आरोपी के खिलाफ रविवार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 428 (जानवर को मारना या अपंग करना) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
नोटिस
डॉक्टर को नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब
रिपोर्ट के मुताबिक, एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य दिलीप कछवाहा ने कहा कि आरोपी डॉक्टर की तरफ से मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर 'कारण बताओ' नोटिस जारी करके उससे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है।
नोटिस मिलने के बाद आरोपी डॉक्टर ने पुलिस को फोन करके दावा किया कि वह कुत्ता उसके घर के पास रहता है और वह उसे वहां से हटाने की कोशिश कर रहा था।
कानून
न्यूजबाइट्स प्लस
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 428 और 429 के मुताबिक, किसी भी जानवर जैसे गाय, गली के कुत्ते और बिल्लियों को अपाहिज करना या चोट पहुंचाना गैर-कानूनी है।
पशुओं को अनावश्यक पीड़ा और यातना देने के मामलों के लिए पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 भी है।
इसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है और इसके अंतर्गत किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना एक दंडनीय अपराध माना गया है।