केरल राज्यपाल ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का मांगा इस्तीफा, मुख्यमंत्री ने बताया पद का दुरुपयोग
क्या है खबर?
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा मांगा है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के विपरीत एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद राज्यपाल ने यह इस्तीफा मांगा है।
वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का राज्य में विश्वविद्यालयों के कामकाज में दुरुपयोग कर रहे हैं।
विजयन
कुलाधिपति पद का दुरुपयोग कर रहे हैं आरिफ- मुख्यमंत्री विजयन
विजयन ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए आरिफ पर आरोप लगाया कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक उपकरण के रूप में काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल अपने से अधिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुलाधिपति पद का दुरुपयोग कर रहे हैं जो कि अलोकतांत्रिक है।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए है।
हाई कोर्ट
सभी कुलपतियों ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा
वहीं, दूसरी तरफ सोमवार को ही केरल के इन सभी नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने के राज्यपाल के आदेश को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी याचिका में राज्यपाल के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।
बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने कुलपतियों की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए आज शाम 4 बजे विशेष बैठक बुलाई है।
ट्विटर पोस्ट
केरल के राज्यपाल ने ट्वीट कर दी जानकारी
Upholding the verdict of Hon'ble SupremeCourt dt 21.10.22 in Civil Appeal Nos.7634-7635 of 2022(@ SLP(c)Nos.21108-21109 of 2021)Hon'ble Governor Shri Arif Mohammed Khan has directed Vice Chancellors of 9 varsities in Kerala(see image) to tender resignation: PRO,KeralaRajBhavan pic.twitter.com/tsT5tQ9NJr
— Kerala Governor (@KeralaGovernor) October 23, 2022
सुप्रीम कोर्ट
केरल राजभवन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मांगा कुलपतियों का इस्तीफा
विश्वविद्यालयों के नामों की एक सूची के साथ केरल राजभवन ने ट्वीट में कहा, '2022 की सिविल अपील संख्या 7634-7635, 2021 की (एसएलपी (सी) संख्या 21108-21109) में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 21.10.22 के फैसले को बरकरार रखते हुए, माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है।'
इन सभी कुलपतियों को 24 अक्टूबर यानी सोमवार को सुबह 11:30 बजे तक अपना इस्तीफा देने का निर्देश पत्र जारी किया गया था।
इस्तीफा
इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफे की मांग
केरल राजभवन के अनुसार, इस संबंध में सभी नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रार, जन संपर्क अधिकारी को ईमेल कर यह सूचना दी जा चुकी है।
राज्यपाल ने जिन नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफे मांगे हैं, उनके नाम नीचे बताए गए हैं:
केरल विश्वविद्यालय
महात्मा गांधी विश्वविद्यालय
कोचिन सूचना एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय
केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय
कन्नूर विश्वविद्यालय
एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलाजी विश्वविद्यालय
श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय
कालीकट विश्वविद्यालय
थुनचट इजुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय
कन्नूर विश्वविद्यालय
कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति का इस्तीफा देने से इनकार
कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति ने राज्यपाल के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह सोमवार को इस्तीफा नहीं सौंपेंगे। उन्होंने कहा, "देखता हूं कि मेरे इस्तीफा नहीं देने पर क्या कार्रवाई की जायेगी।"
वहीं, माकपा राज्य सचिव एम वी गोविंदन और भाकपा के के राजेंद्रन ने कहा कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के नेता राज्यपाल के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे क्योंकि वे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में अपनी शक्तियों का 'दुरुपयोग' कर रहे हैं।