#NewsBytesExplainer: इनकम टैक्स स्लैब में हुआ बदलाव, जानें आय के हिसाब से आपको कितना फायदा होगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। इसमें उन्होंने मिडिल क्लास को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था में एक तरफ स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि, सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है। आइए जानते हैं कि नई टैक्स व्यवस्था में अब कितनी इनकम टैक्स फ्री हो गई है।
सबसे पहले जानिए टैक्स स्लैब में क्या बदला
नई टैक्स व्यवस्था में अब 0-3 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख की आय पर 10 प्रतिशत, 10-12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत, 12-15 लाख की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स और 15 लाख से ज्यादा पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इसके अलावा अब 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो पहले 50,000 रुपये थे।
पहले क्या थी टैक्स स्लैब?
पहले नई टैक्स व्यवस्था में 0-3 लाख तक की आय पर अभी की तरह कोई टैक्स नहीं लगता था। इसके बाद 3-6 लाख रुपये की आय पर 5, 6-9 लाख की आय पर 10 प्रतिशत, 9-12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत, 12-15 लाख की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता था। बड़ा बदलाव बीच की 3 स्लैब में हुआ है, जिनमें एक-एक लाख रुपये की सीमा बढ़ाई गई है।
बदलावों से आपको क्या फर्क पड़ेगा?
नए बदलावों से किसी भी करदाता की टैक्स लगने वाली आय 25,000 रुपये तक कम हो जाएगी। इससे उसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सहित 1,300 रुपये से कम इनकम टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा स्लैब में बदलाव के चलते करदाता को एक लाख की आय पर अब 10 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। इससे स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सहित इनकम टैक्स में 5,200 रुपये कम चुकाने होंगे।
बदलावों से आपको कितनी बचत होगी?
जिनकी कमाई 10 लाख या उससे ज्यादा है, उन्हें करीब 11,700 रुपये का फायदा होगा। अब 7 लाख से 10 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा, जबकि पहले 9 लाख से ज्यादा आय पर 15 प्रतिशत टैक्स लगता था। अब कम से कम 1 लाख की आय पर 5 प्रतिशत कम टैक्स चुकाना होगा, जिसके चलते 5,200 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। जिनकी आय 15 लाख से ज्यादा हैं, उन्हें 18,200 रुपये की बचत होगी।
कैस टैक्स फ्री हुई 7.75 लाख रुपये तक की आय?
7 लाख की आय पर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद बचे हुए 4 लाख पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 4 लाख पर 5 प्रतिशत टैक्स यानी 20,000 रुपये। आयकर अधिनियम की धारा 87A क तहत आपके 25,000 रुपये माफ हो जाएंगे। इसके बाद आपको 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा। यानी आपकी कुल 7.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी।