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    इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं को जारी किया रिफंड, इस तरह करें चेक
    1.79 करोड़ करदाताओं को मिला रिफंड

    इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं को जारी किया रिफंड, इस तरह करें चेक

    लेखन रोहित राजपूत
    Jan 27, 2022
    09:04 pm

    क्या है खबर?

    इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष में अब तक 1.79 करोड़ करदाताओं को 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी कर दिए हैं। इसमें आकलन वर्ष 2020-21 के 1.41 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो 27,111.40 करोड़ रुपये के हैं। जिसकी जानकारी खुद इनकम टैक्स विभाग ने दी है।

    आप अपने रिफंड की जानकारी इस आसान प्रक्रिया से चेक कर सकते हैं।

    जानकारी

    ट्वीट कर विभाग ने दी जानकारी

    इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर लिखा, 'केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 अप्रैल, 2021 से 24 जनवरी, 2022 के बीच 1.79 करोड़ से अधिक मतदाताओं को 1,62,448 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए हैं।'

    ट्विटर पोस्ट

    ये रहा इनकम टैक्स विभाग का ट्वीट

    CBDT issues refunds of over Rs. 1,62,448 crore to more than 1.79 crore taxpayers from 1st Apr,2021 to 24th Jan,2022. Income tax refunds of Rs. 57,754 crore have been issued in 1,77,35,899 cases corporate tax refunds of Rs. 1,04,694 crore have been issued in 2,23,952 cases(1/2)

    — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 27, 2022

    प्रक्रिया

    इस तरह चेक करें रिफंड का स्टेटस

    इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर विजिट करें।

    यहां पर यूजर ID और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

    स्क्रीन पर आपको ई-फाइलिंग का विकल्प दिखाई देगा।

    ई-फाइल विकल्प में आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को सलेक्ट करें।

    इसके बाद में व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करें।

    अब लेटेस्ट ITR डिटेल्स को चुनें, जिसके बाद स्टेट दिखाई देने लगेगा।

    यह आपको टैक्स रिफंड जारी होनी की तारीख और राशि दिखेगी।

    इसके अलावा रिफंड के क्लियरेंस की भी जानकारी मिल जाएगी।

    वजह

    रिफंड नहीं आया है तो क्या करें?

    अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले आप अपनी रजिस्टर्ड ई-मेल को चेक करें। दरअसल, कभी-कभी फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से रिफंड अटक जाता है। जिसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग आपकी ई-मेल ID पर भेज देता है।

    इसके अलावा विभाग की वेबसाइट पर भी लॉगइन करके चेक किया जा सकता है, जिसे बाद में सही भी किया जा सकता है।

    शिकायत

    रिफंड न आने पर शिकायत करने का भी विकल्प

    ऑनलाइन के अलावा आप फोन के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं, इसके लिए विभाग ने कुछ टोल फ्री नंबर जारी किए हैँ।

    यह सेवा आयकर रिटर्न या फॉर्म, ई-फाइलिंग या संबंधित सूचना, सुधार, धनवापसी जैसी समस्या के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-103-0025, 1800-419-0025, +91-80-46122000 और +91-80-61464700 हैं।

    इन टोल फ्री नंबर की मदद से आप शिकायत कर सकते हैं, जिसमें आपको रिफंड की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी।

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